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देहरादून में जिला योजना समिति चुनाव का कार्यक्रम घोषित, इस तारीख से शुरू होगा नामांकन और मतदान की तारीख भी तय

Published: Sun, 11 Oct 2026 09:47 PM (IST)

देहरादून में जिला योजना समिति (डीपीसी) के 30 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें नामांकन, ...और पढ़ें

चुनाव कार्यक्रम की घोषण करते जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान

चुनाव कार्यक्रम की घोषण करते जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान

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जागरण संवाददाता, देहरादून। जिला योजना समिति (डीपीसी) के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया सोमवार, 12 अक्टूबर से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 12 अक्टूबर को नामांकन, 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 14 अक्टूबर को नाम वापसी होगी।

मतदान 16 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक कराया जाएगा। इसी दिन मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला योजना समिति में कुल 30 सदस्यों का निर्वाचन होना है।

इनमें जिला पंचायत क्षेत्र से 10 और नगर निकायों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जाएंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर निकायों में देहरादून नगर निगम से 15, ऋषिकेश नगर निगम से दो, मसूरी नगर पालिका से एक, डोईवाला नगर पालिका से एक और विकासनगर क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होना है।

सुबह 11 से शाम चार बजे तक होंगे नामांकन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।

इसके बाद 16 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही दोपहर तीन बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी, जो कार्य समाप्त होने तक चलेगी।

अलग-अलग स्थानों पर जमा होंगे नामांकन पत्र

निर्वाचन कार्यक्रम में नामांकन के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी जिला पंचायत मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। देहरादून नगर निगम के लिए नगर निगम कार्यालय, ऋषिकेश नगर निगम के लिए बोर्ड मीटिंग हाल, जबकि मसूरी, डोईवाला और विकासनगर के संबंधित प्रत्याशियों के लिए निर्धारित उपजिलाधिकारी कार्यालयों में नामांकन की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत मुख्यालय, संबंधित कार्यालयों और नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लागू रहेंगी आचार संहिता की पाबंदियां

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, निर्वाचन अवधि में जिला पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य जिला योजना समिति के सदस्य पद के प्रत्याशियों को किसी प्रकार का उपहार या प्रलोभन नहीं दे सकेंगे।

साथ ही क्षेत्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। इस अवधि में ऐसी बैठकें भी आयोजित नहीं की जाएंगी, जिनमें वित्तीय स्वीकृतियां या नई योजनाएं मंजूर की जानी हों। हालांकि, दैवीय आपदा और पुनर्वास से जुड़े आवश्यक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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