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    देहरादून के डॉग ओनर्स सावधान! मकानों पर चस्पा किया नोटिस, तीन दिन का दिया टाइम

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 07:52 PM (IST)

    देहरादून के जाखन क्षेत्र में राटवीलर कुत्तों द्वारा बुजुर्ग महिला पर हमले के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने कुत्ते के मालिक को नोटिस जारी कर पंजीकरण और बंध्याकरण प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। घटना के बाद निगम की तत्परता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि महिला को गंभीर चोटें आई थीं।

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    कुत्तों के स्वामी के मकान पर नोटिस चस्पा किया है। File

    जागरण संवाददाता, देहरादून। जाखन क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर दो राटवीलर कुत्तों के जानलेवा हमले के मामले में तीन दिन बाद निगम की नींद टूटी।

    बुधवार को नगर निगम के पशु अनुभाग ने उक्त कुत्तों के स्वामी के मकान पर नोटिस चस्पा किया है। जिसमें कुत्तों के पंजीकरण कराने और बंध्याकरण का प्रमाण पत्र उपलब्ध करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

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    ऐसा न करने नगर निगम दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, कुत्तों के हमले में क्षेत्र की महिला बुरी तरह घायल हो गई थी और दो सौ से अधिक टांके आए। ऐसे में यह कार्रवाई बेहद कमतर प्रतीत होती है।

    घटना बीते रविवार को हुई थी। हालांकि, उसके अगले दिन सोमवार को नगर निगम की टीम मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन खाली हाथ लौट गई थी। तब घर पर न तो मालिक था और न ही कुत्ते। नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

    उधर, पुलिस ने कुत्तों के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बुधवार को निगम की टीम दोबारा उक्त व्यक्ति के घर पहुंची और नोटिस चस्पा कर आ गई। नगर निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से चस्पा किए गए इस नोटिस को मोहम्मद जैद/नदीम अहमद के नाम से जारी किया गया है। जिन्हें मकान मालिक बताया गया है।

    नाेटिस में लिखा गया है कि नगर निगम में श्वान पशु का पंजीकरण कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उक्त मकान मालिक की ओर से नगर निगम से कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। ऐसे में तीन दिन के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा पंजीकरण कराया जाए और आवेदन शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    नोटिस पर नौ जुलाई की दिनांक

    अंकित है और वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों ने मामले में नगर निगम की उपविधि व अन्य विधिक प्रविधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई की बात कही है।