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    Uttarakhand Panchayat Election: निर्विरोध निर्वाचित पांच प्रतिनिधियों के भी दो जगह नाम, अवमानना याचिका दाखिल करने की चेतावनी

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 09:33 AM (IST)

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची का मामला गरमाया हुआ है। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल ने निर्वाचन आयोग को टिहरी जिले के पांच निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची सौंपी है जिनके नाम दो मतदाता सूचियों में हैं। इससे पहले उन्होंने 500 ऐसे प्रत्याशियों की सूची भी सौंपी थी। आयोग का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शहरी निकायों व पंचायतों की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति सिंह बर्त्वाल ने अब टिहरी जिले के पांच ऐसे निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी है, जिनके नाम दो मतदाता सूचियों में हैं।

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    इससे पहले बीते दिवस उन्होंने जिलों से प्राप्त 500 ऐसे प्रत्याशियों की सूची आयोग को सौंपी थी, जिनके दो जगह नाम हैं। बर्त्वाल ने कहा कि यदि इस मामले में आयोग ने दो दिन में निर्णय नहीं लिया तो वह हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। उधर, इस संबंध में संपर्क करने पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

    बर्त्वाल के मुताबिक तमाम जिलों से उन्हें ऐसे प्रत्याशियों व मतदाताओं के नामों के बारे में लोग जानकारी भेज रहे हैं, जिनके दो मतदाता सूचियों में नाम हैं। इसी कड़ी में टिहरी जिले में जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो-दो और ग्राम प्रधान के एक पद पर निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों की ओर से भी उन्हें पत्र मिला है। इसमें इनके द्वारा कहा गया है कि उनके नाम शहरी निकाय व पंचायत की मतदाता सूची में हैं।

    बर्त्वाल के अनुसार यह सूची भी बुधवार को आयोग को सौंप दी गई। इससे पहले 500 ऐसे प्रत्याशियों की सूची सौंपी गई थी, जिनके नाम दो जगह हैं। उन्होंने कहा कि ये सही हैं या गलत, इसका निर्णय आयोग को करना है।

    उन्होंने कहा कि दो मतदाता सूचियों में नाम के मामले में हाईकोर्ट ने आयोग को कोई राहत नहीं दी है। इस संबंध में आयोग की पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही आयोग के उस सर्कुलर को भी स्थगित कर दिया गया था, जिसमें ऐसे प्रत्याशियों को राहत देने की बात कही थी।

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