Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Panchayat Election: उम्मीदवारी की पात्रता के संबंध में फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाएं, निर्वाचन आयोग ने किया खंडन

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 09:04 AM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर फैली भ्रामक सूचनाओं का खंडन किया है। सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम में पात्रता स्पष्ट रूप से बताई गई है। आयोग ने कोई नए आदेश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने लोगों से अधिनियम का अवलोकन करने या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करने की अपील की है।

    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की पात्रता को लेकर फैलाई जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताया है। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम में किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन को मतदाता सूची में पंजीकरण, मताधिकार, और निर्वाचित होने के अधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि पात्रता के संबंध में आयोग ने कोई नए आदेश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने अपील की कि यदि किसी को किसी भी प्रकार का संशय है तो वे अधिनियम का अवलोकन करें अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग से संपर्क करें।

    पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर इस समय इंटरनेट मीडिया में कई प्रकार की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सूचनाओं को भ्रामक बताया है। आयोग के सचिव ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर विभिन्न अपात्रता लागू होती हैं।

    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के प्रविधानों के अनुसार ही संपन्न कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं इस अधिनियम के प्रविधानों से निर्देशित है और अन्य सभी को भी इन्हीं का पालन करना अनिवार्य है।

    इसमें मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार अधिनियम के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को है जिसका नाम ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो वह उस ग्राम पंचायत में मत देने और किसी भी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

    इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के लिए धारा 54(3) और जिला पंचायत के लिए भी व्यवस्था दी गई है।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पात्रता के संबंध में कोई नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, जो निर्देश हैं वे पूर्व से पंचायती राज अधिनियम में प्रविधानित हैं।

    उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की अपात्रता (डिसक्वालीफिकेशन) से संबंधित प्रविधान केवल पंचायती राज अधिनियम में ही हैं।