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Unlock 2.0: उत्‍तराखंड में अब रात नौ बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, कर्फ्यू का समय भी घटा

Unlock 2.0 प्रदेश में अब सभी रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि शेष बाजार मॉल व धार्मिक स्थलों को बंद करने का समय आठ बजे तक ही रहेगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 03:04 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 09:45 PM (IST)
Unlock 2.0:  उत्‍तराखंड में अब रात नौ बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, कर्फ्यू का समय भी घटा
Unlock 2.0: उत्‍तराखंड में अब रात नौ बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, कर्फ्यू का समय भी घटा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। Unlock 2.0 अनलॉक-टू में शासन ने अब प्रदेश में सभी रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शेष बाजार, मॉल व धार्मिक स्थलों को बंद करने का समय आठ बजे तक ही रहेगा। वहीं, अब रात्रि कर्फ्य की सीमा एक घंटा और कम की गई है। अब कर्फ्य रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। यही नहीं, अब बाहर से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रमण कर सकेंगे। बशर्ते इन पर्यटकों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक नेगेटिव आई हो। इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी। इसके अलावा सरकार ने 15 जुलाई के बाद सरकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया है। हाई लोड कोविड संक्रमित शहरों से आने वालों के लिए क्वारंटाइन की सीमा 21 दिन से घटाकर 14 दिन की गई है। अब उन्हें सात दिन संस्थागत व सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा।

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बुधवार को शासन ने अनलॉक-टू के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा दी गई छूट अनुमन्य नहीं होगी। प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को प्रदेश में आने से से पहले वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सभी को आरोग्य एप डाउनलोड करना होगा। बाहर से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। आवश्यक कार्यों के लिए सात दिन तक प्रदेश में आने वाले गैर संक्रमित लोगों क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन आवश्यक कार्यों में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, माता-पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद के मामले शामिल है। इन्हें अपने घर से रजिस्ट्रेशन के दौरान बताई गई जगह तक जाने की छूट होगी। हाई लोड कोविड संक्रमित शहरों से आने वालों में केवल गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 साल से कम आयु के बच्चों के माता-पिता को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट रहेगी। 

कामगार, विशेषज्ञ, सलाहकार व निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को उत्तराखंड में क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इनके साथ होटल में न्यूनतम अवधि तक रुकने के मानक लागू नहीं होंगे। इन्हें केवल प्रतिदिन कार्यस्थल जाकर वापस अपने रुकने के स्थान पर आना होगा और सरकार की गाइडलाइन का पूरा अनुपालन करना होगा। सेना, वायुसेना और अर्द्धसैनिक बल अपने कार्मिकों को क्वारंटाइन रखने का इंतजाम स्वयं करेंगे।

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गाइडलाइन के मुख्य बिंदु

  • विशिष्ट व्यक्तियों को सपोर्ट स्टाफ के साथ क्वारंटाइन से रहेगी छूट। 
  • हाई रिस्क शहरों में जाकर तीन दिनों के भीतर वापस आने वालों को  क्वारंटाइन से रहेगी छूट।
  • प्रदेश के सभी शहरों में खुलेंगे होटल, यात्रियों की सात दिन की होगी न्यूनतम बुकिंग।

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