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    Dehradun News: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत लिया था कर्ज, कोर्ट ने दो महीने में जमा करने का दिया आदेश

    देहरादून में सिविल जज रमेश चंद्र की अदालत ने संजीव को दो महीने में केनरा बैंक का ऋण चुकाने का आदेश दिया है। संजीव ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 120000 रुपये का ऋण लिया था जिसे चुकाने में वह विफल रहा। कोर्ट ने मूलधन के साथ 7 दिसंबर 2024 से 10% वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है।

    By tuhin sharma Edited By: Ashish Mishra Updated: Thu, 28 Aug 2025 08:17 AM (IST)
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    दो महीने के भीतर कर्जदार को ऋण चुकाने का आदेश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय सिविल जज रमेश चंद्र ने कर्जदार संजीव को दो महीने के भीतर केनरा बैंक का ऋण चुकाने का आदेश दिया। कर्जदार पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 1,25,334 का कर्ज है। कोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय सुनाते हुए ऋण के मूलधन के साथ ही सात दिसंबर 2024 से कर्ज चुकाने तक की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने को भी कहा है।

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    बैंक अधिवक्ता रक्षित डंडरियाल ने बताया कि 21 मई 2019 को संजीव ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के अंतर्गत ई-रिक्शा खरीदने के लिए माजरा स्थित केनरा बैंक शाखा से 1,20,000 रुपये का ऋण लिया।

    लोन लेने के दौरान उसने बैंक को समय पर पूरा कर्ज वापस करने का अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किया। लेकिन वह बैंक की किस्त चुकाने में असफल रहा। एक दिसंबर 2020 को बैंक ने उसका खाता गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित कर दिया।

    इसके बाद भी उसके द्वारा किश्तें नहीं दी गईं। 17 दिसंबर 2024 को बैंक ने उसे कानूनी नोटिस भेजा और इसके बाद बैंक के मुख्य अधिकारी सुनीत कुमार ने उसके विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए एकपक्षीय निर्णय सुनाया।