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Uttarakhand: मृतक आश्रितों को 17.56 लाख रुपये देना होगा मुआवजा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया आदेश

Published: Sat, 08 Nov 2025 06:36 AM (IST)

विकासनगर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक सड़क हादसे में मृतक प्रीतम सिंह चौहान के आश्रितों को 17.56 लाख ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि सड़क हादसे में मौत मामले में याचीगण सविता निवासी दसऊ आदि को 17,56,529.6 रुपये (सत्रह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस रूपये छह पैसे) की धनराशि बतौर प्रतिकर प्रदान की जाए।

याची सविता आदि ने याचिका में कहा कि 16 अप्रैल 22 को जब उसके पति प्रीतम सिंह चैहान कार से बिस्सू मेले से अपने घर आ रहे थे कि सियारलीधार सहिया क्वानू मोटर मार्ग पर वाहन के चालक संजय चौहान द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन को खाई में गिरा दिया, जिससे प्रीतम सिंह चैहान को गंभीर चोटें आयी और प्रीतम की मौत हो गयी।

दुर्घटना में गाड़ी चालक संजय चैहान व गाड़ी में सवार रणवीर सिंह व वरदावर सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। प्रीतम सिंह चैहान कारपेन्टर का कार्य करता था, जिससे वह 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमा लेता था। उसी पैसे से वह अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। प्रतिकर के रूप में बीस लाख रुपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की न्यायालय से याचना की गयी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला जज विकासनगर नंदन सिंह ने आदेश दिया कि सड़क हादसे में मौत मामले में याचीगण सविता निवासी दसऊ आदि की याचिका स्वीकार कर 17,56,529.6 रुपये (सत्रह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस रूपये छह पैसे) की धनराशि बतौर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी माना।

न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रतिकर की उक्त धनराशि पर याचिका दायर होने की तिथि 11 जुलाई 22 से प्रतिकर के भुगतान होने की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी अदा किया जाएगा। अधिनिर्णीत की गई उक्त धनराशि मय ब्याज यूनिवर्सल सैंपू जनरल इंश्सोरेन्स कम्पनी द्वारा अदा की जाएगी।

आदेशित किया गया कि वह निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रतिकर की उक्त समस्त धनराशि मय ब्याज अधिकरण में जमा करें। प्रतिकर की उक्त समस्त धनराशि में से मृतक प्रीतम सिंह चैहान की पत्नी सविता निवासी दसऊ को 9,56,529.6 रुपये (नौ लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस रूपये छह पैसे), मृतक के अवयस्क पुत्र नीलेश, पुत्री मान्या को बराबर-बराबर दो-दो लाख रुपये, मृतक की पिता सूरत सिंह व माता राजेश्वरी देवी को बराबर-बराबर दो-दो लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। अवयस्क पुत्र व पुत्री को प्राप्त धनराशि उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी।