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    क्या होता है ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड? चारधाम यात्रा मार्ग में है जरूरी, जाने से पहले पढ़ लें नए नियम

    Updated: Tue, 20 May 2025 11:07 PM (IST)

    परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर जा रही नई गाड़ियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। शिकायत मिलने पर विभाग ने पाया कि कुछ कारोबारी टैक्स चोरी के लिए बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां भेज रहे हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य हैं और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    बिना पंजीयन चारधाम जा रहे नए वाहनों पर लगेगा 25 हजार जुर्माना। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, देहरादून। चारधाम यात्रा में बिना पंजीयन कराए यात्रियों को लेकर जा रही नई गाड़ियों पर परिवहन विभाग 25 हजार रुपये जुर्माना लगाएगा।

    दरअसल, परिवहन विभाग को शिकायत मिली है कि यात्रा में कुछ परिवहन कारोबारी नई गाड़ियों को भेज रहे हैं, जिनका परिवहन विभाग में पंजीयन तक नहीं है। यही नहीं, इन गाड़ियों की फिटनेस तक नहीं होती और न ही यह ग्रीन-कार्ड व ट्रिप-कार्ड लेकर जा रही हैं। जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है।

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    ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड लेना है अनिवार्य

    चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए परिवहन विभाग से ग्रीन-कार्ड व ट्रिप-कार्ड लेना अनिवार्य है। ग्रीन-कार्ड जारी करने से पहले वाहन की फिटनेस और दस्तावेजों की पूरी जांच की जाती है, जबकि ट्रिप-कार्ड में वाहन चालक व यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रहता है।

    मसलन, यात्री कौन हैं, कहां के निवासी हैं, किस धाम जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी उनके मोबाइल नंबर के साथ ट्रिप-कार्ड में होती है। इन गाड़ियों की विभिन्न चेकपोस्टों पर जांच भी होती है। इस दौरान परिवहन विभाग को सूचना मिली है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना पंजीयन यात्रा पर जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह नई गाड़ियां हैं, जिन पर नंबर प्लेट तक नहीं होती।

    टैक्स चोरी को लेकर चल रहा खेल

    बिना पंजीयन की गाड़ी चारधाम यात्रा में भेजने के पीछे सारा खेल टैक्स चोरी का है। वाहन का ग्रीन-कार्ड बनाने में परिवहन विभाग को शुल्क देना पड़ता है। उत्तराखंड के वाहनों का ग्रीन-कार्ड पूरे यात्राकाल के लिए बन रहा है, जबकि बाहरी प्रदेशों के वाहनों का ग्रीन-कार्ड 15 दिन का बन रहा।

    ऐसे में कुछ कारोबारी परिवहन विभाग की आंख में धूल झोंककर नई गाड़ियों को यात्रा पर भेज रहे। विभाग मान रहा था कि ये निजी गाड़ियां हैं, मगर अब सच सामने आने के बाद विभाग ने चेकिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा जो निजी वाहन व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें सीज करने के आदेश दिए गए हैं।

    ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ व्यावसायिक गाड़ियां बिना पंजीयन के चारधाम यात्रा पर जा रही हैं। चेकिंग टीमों को ऐसे वाहनों को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। इन पर सीधे 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    -संदीप सैनी, नोडल अधिकारी व आरटीओ (प्रशासन) देहरादून

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