Dehradun Crime: जिस कमरे में छात्रा संग हुई थी हैवानियत, वहां रहता मिला ऐसा शख्स जिसे देख पुलिस हैरान
Dehradun Crime देहरादून में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने उस घर के मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिस कमरे में यह घटना हुई। मकान मालिक ने पिछले आठ महीनों से एक विदेशी नागरिक को अपने घर पर किराए पर रखा हुआ था लेकिन विदेशी पंजीकरण कार्यालय को इसकी सूचना नहीं दी थी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Dehradun Crime: विदेशी नागरिक को बिना सूचना घर पर किराए पर रखने के मामले में क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मकान मालिक ने पिछले आठ महीने से विदेशी नागरिक को अपने घर पर रखा हुआ था। इसी कमरे में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था।
क्लेमेनटाउन थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि एक छात्रा ने दिल्ली में जाकर लिखित शिकायत कि वह देहरादून के एक विश्वविद्यालय में बीकाम की पढ़ाई कर रही है। 29 अक्टूबर को वह एक पार्टी में गई थी। आरोप है कि इसी दौरान बीबीए का छात्र मूसा निवासी दक्षिण सूडान ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने देहरादून में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई
घटना के बाद पीड़िता ने देहरादून में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। 30 अक्टूबर को छात्रा ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। पीड़िता की मेडिकल जांच अरुणा आसफ अली अस्पताल दिल्ली में कराई।
दुष्कर्म की धारा दुष्कर्म के प्रयास में परिवर्तित
मंगलवार को पीड़ित के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए, जहां पीड़ित ने अपने बयान में दुष्कर्म का प्रयास की बात कही। जिसके बाद दुष्कर्म की धारा दुष्कर्म के प्रयास में परिवर्तित की गई। बुधवार को आरोपित मूसा को गिरफ्तार किया गया।
विदेशी पंजीकरण कार्यालय मे सूचना नहीं दी गई
विवेचक महिला उप निरीक्षक तनुजा शर्मा ने की जांच में घटनास्थल मोहब्बेवाला स्थित आदिल का मकान सामने आया। महिला दारोगा ने घटनास्थल पर जांच की तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने यह पार्टी आयोजित की थी वह भी विदेशी और 31 मई 2024 से किराए पर रहा है।
मकान मालिक आदिल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विदेशी को अपने यहां ठहराने के संबंध में विदेशी पंजीकरण कार्यालय मे सूचना नहीं दी गई है। जबकि एक्ट के अनुसार विदेशी व्यक्ति को ठहराने की सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय में देना अनिवार्य है। विदेशी नागरिक के निवास की सूचना छिपाए जाने के कारण आदिल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
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