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    देहरादून : उधार मांगी धनराशि हड़पने पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Tue, 25 Jan 2022 05:18 PM (IST)

    उधार की धनराशि न लौटाने पर राजपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर मुकदमा दर्ज पर कर लिया। इस संबंध में जाखन राजपुर रोड निवासी शिकायतकर्ता प्रेम कुमार साहु ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था जिस कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

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    उधारी मांगी धनराशि न लौटाने पर राजपुर थाना पुलिस ने दंपती सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उधारी मांगी धनराशि न लौटाने पर राजपुर थाना पुलिस ने दंपती सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा कोर्ट के आदेशों पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता प्रेम कुमार साहु निवासी जाखन राजपुर रोड ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर किया कि उनकी यशवंत सिंह रावत के साथ करीब 15 साल से व्यापारिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं।

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    यशवंत सिंह ने सुमंत सिंह रावत और उसकी पत्नी श्वेता रावत के साथ मिलकर साढ़े 53 लाख रुपये उधार मांगे और छह महीने में वापस करने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपितों की बातों में आकर उन्होंने 22 सितंबर 2021 को विभिन्न चेकों के माध्यम से धनराशि दे दी। छह महीने का समय पूरा होने पर जब प्रेम कुमार ने धनराशि वापस करने को कहा तो आरोपितों ने रुपये लौटाने से मना कर दिया।

    इस संबंध में एसओ रायपुर मोहन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेशों पर आरोपित यशवंत सिंह रावत निवासी शिवम विहार जाखन, सुमन सिंह रावत व उनकी पत्नी श्वेता रावत निवासी पुरुकुल गांव भगवंतपुर राजपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    बार लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगे साढ़े 10 लाख रुपये

    खुद को रुड़की के विधायक का रिश्तेदार बताकर एक शातिर ने होटल संचालक के साढ़े 10 लाख रुपये हड़प लिए। कोर्ट के आदेश पर राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्त्‍ता अतुल बिजल्वाण निवासी नालापानी रोड ने बताया कि उनका मैसर्स आरएनए रेस्टरो नाम से जाखन में रेस्टोरेंट है। आरोपित सोनू निवासी सुभाषनगर, हरिद्वार उनके रेस्टोरेंट पर आता-जाता रहता था। वर्ष 2019 में सोनू ने कहा कि उसकी विधायक देशराज कर्णवाल के साथ रिश्तेदारी है, इसलिए वह बार का लाइसेंस दिला देगा। लाइसेंस दिलाने के लिए आरोपित ने साढ़े 10 लाख रुपये की मांग की। अतुल ने अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच उसे पूरी धनराशि दे दी। शिकायतकर्त्‍ता ने जब सोनू से लाइसेंस के बारे में जानकारी हासिल की तो आरोपित ने कहा कि विभाग में फाइल चल रही है, जिस पर आदेश होने बाकी हैं।

    कुछ समय बाद जब पीड़ि‍त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से फाइल के बारे में पता करवाया तो जानकारी मिली कि विभाग में उसके नाम का कोई आवेदन नहीं किया गया है। अतुल ने जब अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। राजपुर के थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि आरोपित सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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