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भाजपा ने घोषित किए एक जिला पंचायत अध्यक्ष और चार ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी

चुनाव को लेकर भाजपा की कसरत जारी है। भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में एक जिला पंचायत अध्यक्ष और चार ब्लॉक प्रमुख पदों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 09:18 AM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 09:18 AM (IST)
भाजपा ने घोषित किए एक जिला पंचायत अध्यक्ष और चार ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी
भाजपा ने घोषित किए एक जिला पंचायत अध्यक्ष और चार ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी

देहरादून, राज्य ब्यूरो। जिला पंचायतों के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भाजपा की कसरत जारी है। भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में एक जिला पंचायत अध्यक्ष और चार ब्लॉक प्रमुख पदों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी।

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भाजपा इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की सीट को कब्जाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वह विपक्षी दलों को मात देने के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। 

प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत संचालन समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बागेश्वर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बसंती देव के नाम पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख पदों में बागेश्वर ब्लॉक के लिए पुष्पा देवी, गरुड़ के लिए हेमा देवी, कपकोट के लिए गोविंद सिंह दानू और मूनाकोट ब्लॉक के लिए गिरीश चंद्र जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। 

सामूहिक भोज से दूर रहने की दी हिदायत

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख, उपप्रमुख पदों के चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई, जो मतगणना तक लागू रहेगी। उन्होंने अपेक्षा की कि इस दौरान मंत्री व अन्य विशिष्ट व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज, अभिनंदन समारोह समेत कार्यक्रमों में हिस्सा न लें। 

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उन्होंने कहा कि इस अवधि में जिला एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा भूमि, भवन दुकान, अचल संपत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिए जा सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ठेके व टेंडरों की मंजूरी भी नहीं दी जाएगी। चुनाव की अवधि के दौरान जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता व अनुदान से संबंधित आदेश भी जारी नहीं किए जाएंगे।

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