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अटल आयुष्मान में अब आरोग्य मित्र भी इंसेंटिव स्कीम के दायरे में

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आशाओं के बाद अब आरोग्य मित्र भी इंसेंटिव स्कीम के दायरे में आ गए हैं।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 11:34 AM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 11:34 AM (IST)
अटल आयुष्मान में अब आरोग्य मित्र भी इंसेंटिव स्कीम के दायरे में

देहरादून, जेएनएन। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने एक और पहल की है। इसके तहत आशाओं के बाद अब आरोग्य मित्र भी 'इंसेंटिव स्कीम' के दायरे में आ गए हैं। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उन्हें भी प्रति कार्ड पांच रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 

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योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी आय वर्ग के लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं। सभी लोगों को निश्शुल्क उपचार की सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य का गोल्डन कार्ड बनना जरूरी है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य अभिकरण एक माह का विशेष अभियान संचालित कर रहा है। इसके तहत अधिकाधिक कार्ड बनाने के निर्देश जनपदों को दिए गए हैं। 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र को कार्ड बनाने पर पांच रुपये प्रति गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रथम तीन आरोग्य मित्रों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेशभर में पांच सर्वश्रेष्ठ आरोग्य मित्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। 

यह निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन ओपीडी व आइपीडी में आने वाले मरीज और उनके साथ आने वाले परिजनों के शत-प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा जाए। जिन बच्चों व बुजुर्गों या पात्र व्यक्तियों के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में समस्या आ रही है उन्हें भी आरोग्य मित्र सहायता प्रदान करेंगे। 

उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि के लिए प्रत्येक जनपद को अग्रिम धनराशि के रूप में दस-दस हजार रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर वह इस विषय में अवगत करा सकते हैं।

घर के नए सदस्य को भी जोड़ें 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जनपदों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परिवार के हर सदस्य का कार्ड बने। राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल आदि न होने पर व्यक्तिगत आइडी पर भी कार्ड बनाए जा सकते हैं। इसे परिवार आइडी ही माना जाएगा। 

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इनका मिलान बस डाटाबेस से होना चाहिए। जिन परिवारों में डाटाबेस बनने के बाद किसी का जन्म हुआ है या विवाह की दशा में कोई परिवार में शामिल हुआ है तो ऐसी स्थिति में आरोग्य मित्र 'एड फैमिली मेंबर' का उपयोग कर वांछित अभिलेख लगाने के बाद परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं।

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