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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आरटीई के तहत स्‍कूलों में दाखिले के लिए आवेदन पांच मार्च से

By Sunil NegiEdited By:
Published: Fri, 29 Jan 2021 01:45 PM (IST)

आरटीई के तहत दाखिलों के आवेदन पांच मार्च से शुरू होंगे। इसका पूरा कार्यक्रम समग्र्र शिक्षा अभियान ने गुरुवार को ...और पढ़ें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिलों के आवेदन पांच मार्च से शुरू होंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिलों के आवेदन पांच मार्च से शुरू होंगे।

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश के निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिलों के आवेदन पांच मार्च से शुरू होंगे। इसका पूरा कार्यक्रम समग्री शिक्षा अभियान ने गुरुवार को जारी कर दिया। इससे पहले स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने के लिए नौ फरवरी से चार मार्च तक का समय दिया गया है।

आरटीई के तहत प्रदेश के स्कूलों में दाखिलों की तिथियां जारी हो गई हैं। पिछले साल के मुकाबले कोरोना के चलते प्रक्रिया देर से शुरू हो रही है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चार मार्च तक तक सभी स्कूलों को अपना पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर कराना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि अपवंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चे इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। दोनों ही वर्गों में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत सीटों पर बालिकाओं को दाखिले दिए जाएंगे। 

महत्वपूर्ण तिथियां

  • स्कूलों का पंजीकरण, 09 फरवरी से 04 मार्च तक
  • आवेदन, 05 मार्च से 30 अप्रैल
  • छात्रों के दस्तावेजों की जांच, 01 मई से 25 मई
  • प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया, 26 मई
  • लॉटरी के परिणाम की सूची सार्वजनिक, 31 मई
  • विद्यालयों में प्रवेश, 01 जून से 30 जून तक
  • विद्यालयों द्वारा प्रवेश ले चुके बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड, प्रवेश शुरू होने के बाद से 15 जुलाई तक
  • सीटें खाली रहने की स्थिति में दूसरी लॉटरी, 31 जुलाई

इन्हें मिलता है दाखिला 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अपवंचित वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व अन्य पिछड़ी जाति के आठ हजार से कम सालाना आया वाली विधवा या तलाकशुदा माता पर आश्रित बच्चे, दिव्यांग व निशक्तजन, एचआइवी पॉजिटिव बच्चे या एचआइवी पॉजिटिव माता-पिता के बच्चे, दिव्यांग, निशक्त माता-पिता के बच्चे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभिभावक जिनकी सालाना आय 80 हजार रुपये से कम हो या बीपीएल श्रेणी के अभिभावकों के बच्चे भी आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।