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स्वर्ण व्यापारी के मुंशी को गोली मारने का मामला, मास्टरमाइंड को आजीवन कारावास

चर्चित स्वर्ण व्यापारी के मुंशी को गोली से घायल कर करीब चार किलो सोना लूट में मुख्य दोषी सत्येंद्र रस्तोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 07:56 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 07:56 PM (IST)
स्वर्ण व्यापारी के मुंशी को गोली मारने का मामला, मास्टरमाइंड को आजीवन कारावास

ऋषिकेश, जेएनएन। तीर्थनगरी के चर्चित स्वर्ण व्यापारी के मुंशी को गोली से घायल कर करीब चार किलो सोना लूट में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश की अदालत ने मंगलवार को छह आरोपितों को दोषी करार देने के बाद बुधवार को सजा सुनाई। मुख्य दोषी सत्येंद्र रस्तोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पांच अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। इस मामले में दो आरोपितों को दोषमुक्त किया गया है। 

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12 अक्टूबर 2016 को देहरादून मार्ग बालाजी बगीचा तिराहे के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने देहरादून से यहां बस से पहुंचे सहारनपुर के एक स्वर्ण व्यापारी के मुंशी जोगेंद्र को गोली मारकर घायल कर दिया था। जिसके बाद बदमाश ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर भाग गए थे। संबंधित मामले में 14 अक्टूबर को हरीराम पुत्र कृष्णा लाल निवासी मोहिद्दीन पुर सहारनपुर ने कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस वारदात में शिकायतकर्ता के बहनोई जोगेंद्र को लूटा गया था। 

पुलिस ने इस मामले में 25 अक्टूबर 2016 को रूप किशोर रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय राम कुमार निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली, उसके पुत्र सत्येंद्र रस्तोगी उर्फ बिट्टू रस्तोगी, सुमित पुत्र महेश रस्तोगी निवासी मंडावली दिल्ली, सौरभ रस्तोगी पुत्र दिनेश निवासी चंद्रभागा बस्ती ऋषिकेश, नवीन उर्फ बाबू पुत्र आनंद सिंह निवासी जहांगीर पुरी दिल्ली, अनस पुत्र ताजुद्दीन निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली सहित लूट की ज्वेलरी खरीदने वाले सुनार जुगल किशोर और सत्येंद्र जैन निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन सब के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सभी आरोपितों को पूर्व में ही जमानत मिल गई थी। न्यायालय में सुनवाई के बाद मंगलवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया था। 

बुधवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने स्वर्ण व्यापारी के मुंशी को गोली मारकर घायल करने वाले मुख्य दोषी सत्येंद्र रस्तोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त लूट, घातक शस्त्रों का इस्तेमाल और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दस -दस साल की सजा सुनाई। शस्त्र अधिनियम में भी उसे पांच साल की सजा सुनाई गई। इसकी सभी सजा एक साथ चलेंगी।

इस मामले में न्यायालय ने अनस पुत्र ताजुद्दीन निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली को दस साल कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अनस ने मुंशी से बैग लूटा था। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस वारदात में शामिल सुमित रस्तोगी को तीन साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड, रूपकिशोर रस्तोगी को अलग-अलग धाराओं में तीन- तीन साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की की सजा सुनाई गई है।

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लूट का माल खरीदने वाले जहांगीरपुर दिल्ली के स्वर्ण व्यापारी जुगल किशोर जैन और सत्येंद्र जैन को भी अलग-अलग दो धाराओं में तीन तीन साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सौरभ रस्तोगी निवासी चंद्रभागा बस्ती ऋषिकेश और नवीन उर्फ बाबू निवासी जहांगीरपुर दिल्ली को दोषमुक्त कर दिया। 

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