उत्तराखंड में आचार संहिता हटने के बाद होंगे 652 शिक्षकों के स्थानांतरण
चुनाव आचार संहिता हटने के बाद 652 शिक्षकों को तबादलों में राहत मिलेगी। स्थानांतरण अधिनियम के नियम-27 के तहत पात्र घोषित किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त नहीं होंगे। नियम-27 से इतर किए गए तबादलों पर अनिश्चितता की तलवार लटक गई है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद 652 शिक्षकों को तबादलों में राहत मिलेगी। स्थानांतरण अधिनियम के नियम-27 के तहत पात्र घोषित किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त नहीं होंगे। हालांकि, नियम-27 से इतर किए गए तबादलों पर अनिश्चितता की तलवार लटक गई है।
प्रदेश में चालू सत्र में स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। सिर्फ उन्हीं मामलों में शिक्षकों व कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी, जिनमें स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरण किए गए हैं। नियम-27 के तहत मुख्य सचिव समिति ने 652 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण को अनुमति दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले किए गए इन तबादलों के क्रियान्वयन पर सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल, स्थानांतरण आदेश जारी होने के एक दिन बाद ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई थी।
आचार संहिता लागू होने के दौरान इन स्थानांतरण के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए अब आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही इनके स्थानांतरण हो सकेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सरकार ने कुछ अन्य स्थानांतरण पर भी रोक लगाई है। करीब दो दर्जन से ज्यादा शिक्षकों के स्थानांतरण बगैर मुख्य सचिव समिति के अनुमोदन के किए गए। स्थानांतरण पर रोक के बावजूद इन्हें राहत देने का मामला तूल पकड़ने के बाद अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाया गया है।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदर का कहना है कि नियम-27 के तहत मुख्य सचिव समिति से अनुमोदित स्थानांतरण का क्रियान्वयन आचार संहिता हटने के बाद किया जाएगा।
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प्रदेशभर में हटाए 13 हजार से ज्यादा बैनर, पोस्टर
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद मशीनरी लगातार सक्रिय है। इस क्रम में गुरुवार को प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर लगे प्रचार संबंधी 13893 बैनर, पोस्टर हटवाए गए। इससे पहले बुधवार को 128434 बैनर, पोस्टर हटाए गए थे।
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