उत्तराखंड रात आठ बजे तक खुलेंगे शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल
उत्तराखंड में अब शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। इसमें देहरादून के शापिंग मॉल भी शामिल हैं।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। इसमें देहरादून के शापिंग मॉल भी शामिल हैं। अभी तक इन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब शासन ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों के लिहाज से से चिह्नित किए गए रेड जोन वाले शहरों से आने वालों में बुजुर्ग व बच्चे, गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमार के साथ ही अब मानसिक अवसाद से गुजर रहे लोगों को भी संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। हालांकि, इससे पहले जिला नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य महकमा इस पर निर्णय लेगा।
सोमवार को मुख्य सचिव एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उत्पल कुमार सिंह ने अनलॉक वन के लिए बीते सात जून को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में बाजार व धार्मिक स्थल अब सुबह सात से शाम आठ बजे तक खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं होगी। समय का यह प्रतिबंध सामान की ढुलाई, यात्री बसों और राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक व गुड्स कैरियर पर लागू नहीं होंगे।
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प्रदेश में सभी लोगों को सुबह पांच बजे से सैर करने की अनुमति होगी, हालांकि इस दौरान उन्हें शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। कंटेनमेंट जोन में यह गतिविधि नहीं होगी। कोराना संक्रमण के लिहाज से गंभीर शहरों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन के मानकों के मामले में संशोधन किया गया है। इसमें अब मानसिक अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों को भी संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी गई है।
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