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पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास Dehradun News

पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 12:30 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 12:30 PM (IST)
पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास Dehradun News
पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 

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27 अक्टूबर 2018 को डोईवाला थाने में क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी 10 वर्षीय बेटी घर छोड़कर चली गई है। वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की राजकीय बालिका गृह कोटा राजस्थान में है। डोईवाला थाना पुलिस राजस्थान पहुंची और लड़की को लेकर देहरादून आई। 

पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि घर छोड़ने से कुछ दिन पहले वह अंतिम पेपर देकर स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसे शफीक मिला। वह उसके पिता के साथ काम करता था। शफीक उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को यह बात बताने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। 

इसके बाद 27 अक्टूबर 2018 को आरोपित उसके घर आया। वहां उसने फिर से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। शक होने पर भाई ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह घर छोड़कर चली गई और राजस्थान के कोटा पहुंच गई। वहां पुलिस ने उसे राजकीय बालिका गृह पहुंचा दिया। 

हकीकत पता चलने के बाद पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया और शफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अरविंद कपिल ने बताया कि अदालत ने शफीक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

दुष्कर्म मामले में हरिद्वार के फरार आरोपित को दबोचा

विकासनगर कोतवाली अंतर्गत रसूलपुर क्षेत्र से करीब ढाई माह पहले एक 19 साल की युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे हरिद्वार निवासी आरोपित को गिरफ्तार किया है।

कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने जानकारी दी कि रसूलपुर क्षेत्र से करीब ढाई माह पहले एक 19 साल की लड़की लापता हो गयी थी। जांच पड़ताल में पता चला कि उसे 46 वर्षीय कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी पार्वती भवन नई बस्ती खडख़ड़ी जनपद हरिद्वार बहला फुसलाकर ले गया था। दरअसल लड़की के परिजनों का देहरादून में मकान है, जहां पर कृष्ण कुमार गुप्ता किराये पर रहता था, वहीं से लड़की से कृष्ण कुमार गुप्ता की जान पहचान हुई थी।

लड़की अपने देहरादून के मकान पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। कृष्ण कुमार गुप्ता नौकरी दिलाने के बहाने से रसूलपुर क्षेत्र से लड़की को लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बरामद लड़की ने भी कृष्ण कुमार गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए बयान दिए थे। 

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कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी मुकदमे को दुष्कर्म में तरमीम कर आरोपित की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने पुलिस टीमें गठित कर वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी, नशे की रोकथाम व शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में रवाना की। टीम में शामिल दरोगा निधि डबराल व सिपाही नीरज कुमार ने मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म के आरोपित कृष्ण कुमार गुप्ता को हरिपुर ढकरानी से गिरफ्तार कर लिया।

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