बिना पंजीकरण के दौड़ा रहा था बुलेट, 20 हजार रुपये का हुआ जुर्माना
एक युवक बिना पंजीकरण व बीमा के बुलेट बाइक दौड़ा रहा था। उसके पास न तो लाइइासेंस था और न ही हेलमेट लगाए हुए थे। परिवहन विभाग ने उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
देहरादून, जेएनएन। आयु सीमा पूरी करने के बाद बिना पंजीकरण व बीमा के दौड़ रही बुलेट बाइक को परिवहन विभाग की टीम ने सीज कर दिया। टीम के मुताबिक चालक के पास लाइसेंस तक नहीं था और पिछली सवारी ने हेलमेट भी पहना नहीं हुआ था, जबकि बाइक में अनाधिकृत साइलेंसर भी लगाया हुआ था। विभाग की ओर से बाइक मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चालक व पीछे बैठी युवती को बस से वापस भेजा गया।
परिवहन विभाग की ओर से पिछले छह दिन से नियम तोड़ रहे वाहने चालकों की धरपकड़ को अभियान चलाया जा रहा है। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई द्वारा एआरटीओ अरविंद पांडे के निर्देशन में बनाई गई तीन टीमों को घंटाघर-राजपुर मार्ग, परेड ग्राउंड सहस्रधारा मार्ग, रायपुर मार्ग, चकराता मार्ग व सहारनपुर मार्ग पर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ मुख्यालय रश्मि पंत व आरटीओ के परिवहन कर अधिकारी एमडी पपनोई को भी वाहनों की चेकिंग में लगाया गया है।
चेकिंग में दुपहिया पर अगली व पिछली सवारी के हेलमेट न पहनने व कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने समेत दुपहिया और कार में अनाधिकृत साइलेंसर लगाने, बेकाबू गति से वाहन दौड़ाने, ओवरलोडिंग व वाहन का संचालन करते वक्त मोबाइल पर बात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान में छह वाहन सीज किए और 80 वाहनों के चालान किए गए। एआरटीओ ने बताया कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, टैक्स दिए बगैर वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट के बिना समेत रैश ड्राइविंग करने वालों पर मुख्य फोकस रहा। अनाधिकृत साइलेंसर लगाने वालों पर भी नकेल कसी गई। इसी क्रम में मसूरी रोड पर एक बुलेट रोकी गई। इस पर एक सिख युवक और युवती मसूरी की तरफ जा रहे थे। युवती ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। बाइक का पंजीकरण भी खत्म था और कोई दस्तावेज नहीं था। इस पर बाइक सीज कर दी गई। बिना हेलमेट चलने पर 35 चालान किए गए।
यह भी पढ़ें: एक बाइक पर बिना हेलमेट तीन युवतियां, जमा रहीं थी धौंस; कटा इतने का चालान
बिना टैक्स के चार ट्रक सीज
बिना टैक्स व फिटनेस के दौड़ रहे चार ट्रकों को परिवहन टीम ने आशारोड़ी चेक पोस्ट पर सीज कर दिया गया। इनमें से दो ट्रक हरियाणा के थे, जबकि दो अपने राज्य के। सभी वर्ष 2018 से बिना फिटनेस और टैक्स के दौड़ रहे थे। एआरटीओ ने बताया कि प्रत्येक ट्रक पर न्यूनतम 30-30 हजार रुपये के आसपास जुर्माना लगेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।