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    फाइलों में दम तोड़ रहा रोड साइड कंट्रोल एक्ट

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 09 Sep 2017 01:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, देहरादून : सड़कों की दोनों तरफ बेतरतीब निर्माण रोकने के लिए रोड साइड लैंड कंट्रोल एक

    फाइलों में दम तोड़ रहा रोड साइड कंट्रोल एक्ट

    जागरण संवाददाता, देहरादून : सड़कों की दोनों तरफ बेतरतीब निर्माण रोकने के लिए रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट बना है। मगर, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन इस एक्ट का पालन नहीं करा पा रहे हैं। नतीजा अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण जैसी समस्याएं सड़क तक पहुंच गई हैं।

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    यूपी रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 को राज्य में भी लागू किया गया है। सरकार ने कैबिनेट में इस एक्ट को लाते हुए 2014 में नई शर्तो के साथ लागू किया है। मगर, राज्य के लोनिवि और जिला प्रशासन इसका पालन नहीं करा पा रहे हैं। अकेले राजधानी में यह एक्ट मृतप्राय बना हुआ है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्गो को लेकर यह एक्ट प्रभावी है। इसमें सड़क की अधिग्रहीत चौड़ाई के बाद दोनों तरफ की निजी और सरकारी जमीन का पांच-पांच मीटर हिस्सा एक्ट के अधीन है। इस हिस्से में कोई भी निर्माण बिना अनुमति और एक्ट के नियमों के पालन के नहीं हो सकता है। लोनिवि से एनओसी के बाद जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। एक्ट में स्पष्ट है कि बिना अनुमति के निर्माण को प्रशासन ध्वस्त कर सकता है। लेकिन तंत्र की उदासीनता के चलते यह एक्ट राज्य में प्रभावी रूप नहीं ले पाया है।

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    यहां एक्ट का उल्लंघन

    हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर हाईवे के अलावा सहारनपुर-राजपुर रोड, हरिद्वार स्टेट हाईवे, त्यागी रोड, पलटन बाजार, चकराता रोड, आदि व्यस्ततम सड़कों पर भी इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा शहर के छोटे मार्गो की बात तो दूर ही है।

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    सड़क के दोनों तरफ यह एक्ट प्रभावी रूप से लागू है। इसके बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकता है। राज्य में यह पूरी तरह से लागू है। पालन क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस मामले में जिलों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।

    -एचके उप्रेती, एचओडी लोनिवि उत्तराखंड

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    एक्ट का पालन कराने में लोनिवि की अहम भूमिका है। इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में लोनिवि से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

    बीर सिंह बुदियाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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    बिना एनओसी के नक्शे पास

    एमडीडीए और नगर पालिकाएं बिना एनओसी के ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे पास करते हैं। जबकि एक्ट में प्रावधान है कि सड़क से लगी जमीन पर नक्शा पास के लिए लोनिवि की एनओसी जरूरी है। सरकारी विभाग भी इस एक्ट का पालन नहीं करते हैं।