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    Uttarakhand Crime: चरस तस्करी में 75 वर्षीय बुजुर्ग दोषी, मिली तीन साल की जेल की सजा

    चंपावत में चरस तस्करी के मामले में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए जाने पर उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी। दिसंबर 2020 में खीम सिंह नामक व्यक्ति से 330 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 02 Jul 2025 02:14 PM (IST)
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    तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने चरस तस्करी में 75 वर्षीय वृद्ध को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।

    अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दिसंबर 2020 में पुलिस की हाइवे पेट्रोल यूनिट ने चंपावत-टनकपुर राष्ट्रीय पर बनलेख के पास चेकिंग के दौरान खेतीखान के गंभीर गांव निवासी खीम सिंह से 330 ग्राम चरस बरामद हुई थी। तब अभियुक्त के पास से 4810 रुपये भी मिले थे।

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    चंपावत कोतवाली में प्राथमिकी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने चार गवाह व 19 साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। न्यायालय ने दोषी वृद्ध की बीमारी, उम्र आदि को देखते हुए एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से वीडी जोशी ने पैरवी की।