चरस तस्कर व उसके साझीदार को 12 साल की जेल, दोनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी
चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में रोहित टम्टा और सौरभ बिष्ट नामक दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 12-12 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सितंबर 2021 में टनकपुर पुलिस ने इन्हें 2.280 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। कोर्ट ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।

जागरण संवाददाता, चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।
सितंबर 2021 में टनकपुर पुलिस ने चंपावत ढकना बडोला निवासी 24 वर्षीय रोहित टम्टा व गौड़ी रोड निवासी 19 वर्षीय सौरभ बिष्ट को चरस तस्करी के आरोप में पकड़ा था। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। टनकपुर ककरालीगेट के पास चेकिंग के दौरान रोहित पकड़ा गया था, जबकि तब मौके से फरार हुआ सौरभ पांच माह बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा था। रोहित के पास 2.280 किलो चरस मिली थी।
दूसरा अभियुक्त सौरभ चरस को खटीमा में बेचने साथ जा रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता वीडी जोशी व विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा ने सात गवाह व 27 साक्ष्य प्रस्तुत किए।
वाणिज्यिक मात्रा से अधिक चरस मिलने पर अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने रोहित को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया। सौरभ को रोहित के साथ आपराधिक संलिप्तता का दोषी मानते हुए दोनों को सजा सुनाई।
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