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    Uttarakhand Crime: चरस तस्करी में नैनीताल के तीन अभियुक्तों को जेल, देना होगा एक से डेढ़ लाख का जुर्माना भी

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:41 PM (IST)

    चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। हल्द्वानी रानीबाग निवासी सुनील भट्ट को 12 वर्ष मुक्तेश्वर क्षेत्र के यशोद मेहरा को 15 वर्ष और बिशन मेहरा को 10 वर्ष की जेल हुई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने 2020 में चेकिंग के दौरान तीनों से चरस बरामद की।

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    दो पर एक लाख व एक पर डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगा है। प्रतीकात्‍मक

    जासं, चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

    हल्द्वानी रानीबाग निवासी सुनील भट्ट को 12 वर्ष, मुक्तेश्वर क्षेत्र के रहने वाले यशोद मेहरा को 15 वर्ष व बिशन मेहरा को 10 वर्ष जेल में बिताने होंगे। दो पर एक लाख व एक पर डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगा है।

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    अक्टूबर 2020 में रीठा साहिब पुलिस ने रात्रि आठ बजे के आसपास धरसों-परेवा रोड पर चेकिंग के दौरान तीनों से चरस पकड़ी थी। सुनील से दो किलो, तीन किलो व बिशन से एक किलो चरस मिली थी।

    पुलिस ने सात गवाह व फोटोग्राफ समेत 40 साक्ष्य देकर अपराध सिद्ध किया। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।