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    20 रुपये के बीमा निवेश से मिली दो लाख की रकम, इस सरकारी योजना के तहत मिला लाभ

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    हल्द्वानी से आई खबर के अनुसार बीस रुपये के मामूली निवेश ने एक परिवार को आर्थिक सहारा दिया। चमोली में एक सड़क दुर्घटना में बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जिन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले रखी थी। एसबीआई ने परिवार को सूचित किया और आवश्यक कागजात जमा करने के बाद उन्हें दो लाख रुपये की बीमा राशि मिली जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिली।

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    बीस रुपये के बीमा निवेश से स्वजन को मिली दो लाख की सहायता. Concept Photo

    प्रेम संगेला, जागरण मेहलचौरी। जागरूकता के साथ किया गया छोटा निवेश आर्थिक संकट से जूझ रहे स्वजन का सहारा बन जाता है। इसी तरह की घटना विकासखंड गैरसैंण के रोहिडा गांव में देखने को मिली।

    यहां मई माह में रोहिडा-तिमिलगैर गांव निवासी बलवंत सिंह पुत्र देव सिंह की बोलेरो वाहन दुर्घटना में गौचर चमोली के पास मृत्यु हो गई थी। पेशे से चालक बलवंत सिंह गाड़ी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे, लेकिन उनकी असमय मौत से स्वजन के सामने परेशानी आ गई।

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    ऐसे संकट की घड़ी में जब भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी ने स्वजन को सूचना दी की बलवंत सिंह ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा ले रखी है। जिस पर सालाना महज 20 रुपये की धनराशि ही कटती थी।

    परिवार को मिली खासी मदद

    मामले में जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद परिवार को दो लाख दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया गया। बलवंत सिंह के पिता देव सिंह ने कहा कि सरकार की इस योजना ने उनके परिवार को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दी है, जिससे बलवंत के दो छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में मदद मिलेगी।

    भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी के प्रबंधक अनिल गिरी गोस्वामी ने बताया कि बचत खाता होने पर 20 रुपये में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ के रूप में दुर्घटना मृत्यु पर दो लाख की धनराशि देय होती है।

    दिव्यांगता की स्थिति में प्रतिशत के अनुसार 50 हजार व एक लाख तक का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं।

    वहीं 436 रुपये सालाना की धनराशि पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर भी दो लाख की धनराशि दी जाती है। जिसमें 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। दुर्घटना में मौत की स्थिति पर मृत्यु प्रमाण पत्र, घटना की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कागजात जमा करने होते हैं।