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    दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, दोषी को 10 साल की सजा

    By BhanuEdited By:
    Updated: Thu, 01 Jun 2017 05:30 AM (IST)

    युवती को झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दस साल की सश्रम कैद व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। \

    दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, दोषी को 10 साल की सजा

    बागेश्वर, [जेएनएन]: युवती को झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दस साल की सश्रम कैद व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त को जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भोगनी होगी। 

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    बीते वर्ष एक पीड़िता ने अभियुक्त योगेश बृजवासी पुत्र गोपाल दत्त, निवासी ग्राम चाफी, भीमताल, नैनीताल पर शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी तीन सालों से बीएसएनएल टावर रवाईखाल में काम करता था। 

    इसी दौरान वह लगातार फोन पर बात करता रहा। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उसने शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी से भी बताने को मना करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने हिम्मत करते हुए यह बात अपनी मां से बताई तब जाकर मां ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। 

    शासकीय अधिवक्ता डीके जोशी ने इस मामले में पांच गवाह न्यायालय में पेश किए, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव के लिए दो गवाह पेश किए गए। 

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