महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
बागेश्वर, [जेएनएन]: महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र किशन राम निवासी ग्राम पचना पट्टी, पटवारी क्षेत्र दर्शानी, गरुड़ को 10 मई की सुनवाई में दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने दुष्कर्म पर आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड की धनराशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता के माता-पिता को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। इसके अलावा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व गर्भस्थ शिशु की मौत के लिए 10-10 साल का कठोर कारावास व 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
दुष्कर्म के बाद आत्महत्या के लिए किया प्रेरित
पीड़िता पंतनगर और अभियुक्त भी रुद्रपुर में जॉब करता था। आरोप है कि प्यार का वास्ता देकर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया। जहां शादी का वादा कर कई बार दुष्कर्म किया और बाद में छोड़ दिया। इसके बाद युवती युवक के गरुड़ स्थित घर गई।
इस दौरान उसके परिवार वालों ने पीड़िता से समझौता करने को कहा। लेकिन, युवक के पहले से शादीशुदा व एक बेटी का पिता होने की जानकारी के बाद समझौता नहीं हो सका। महिला ने 14 नवंबर 2017 को फंदे पर लटक अपनी जान दे दी।
बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। भ्रूण की जांच से पता चला कि आरोपित ही गर्भ में पल रहे बच्चे का जैविक पिता है।
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