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    बागेश्वर के शिक्षा और स्वास्थ्य को लगेंगे पंख

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 28 Mar 2022 04:09 PM (IST)

    स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरी के लिए जिलाधिकारी ने अनटाइड फंड से 72.98 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। उन्होंने धनराशि का सद्पयोग करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं।

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    बागेश्वर के शिक्षा और स्वास्थ्य को लगेंगे पंख

    जासं, बागेश्वर : स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरी के लिए जिलाधिकारी ने अनटाइड फंड से 72.98 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। उन्होंने धनराशि का सद्पयोग करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं।

    सोमवार को जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अनडाइड फंड से 2,98,715 रुपये की धनराशि को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह धनराशि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, बेहतर शिक्षा, राशन आपूर्ति, राहत-बचाव कार्य और जनहित पर व्यय होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बाहुली, बालिका छात्रावास में रंगरोगन व टाइल के कार्य के लिए 10.90 लाख, दो कक्षा-कक्षों के निर्माण को 16.10 लाख रुपये, उपजिलाधिकारी कपकोट को माह अक्टूबर, 2021 में सुंदरढूंगा में आई प्राकृतिक आपदा के कारण अधिग्रहित वाहनों का किराया, उपलब्ध कराए गए ईधन के देयकों के भुगतान के लिए 64,924 रुपये और सुंदरढूंगा में फंसे, मृतक बंगाली मूल के पर्यटकों के लिए बनाए गए तीन काफिन (ताबूत) के देयकों के भुगतान के लिए 14,100 रुपये को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कालेज बागेश्वर, राइंका मंडलसेरा में पुस्तकालय स्थापना के लिए 19,691 रुपये प्रदान किए हैं। मत्स्य प्रभारी को जगथाना, सुमटी और बैसानी गांवों में आजीविका वृद्धि के लिए कलस्टर आधारित ट्राउट मछली फार्मिग का निर्माण कार्य करने को 90,00 हजार रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 45 हजार रुपये की धनराशि आवंटित की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह कार्य पूर्ण करने के बाद उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता लोनिवि से निर्मित कार्यो का स्थलीय सत्यापन करवाएंगे। उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में मय निर्मित किए गए कार्यो के फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराएंगे। उपजिलाधिकारी, कपकोट को अधिग्रहित वाहनों का किराया, ईधन पर व्यय धनराशि का भुगतान संबंधित वाहन स्वामियों, पंप मालिकों को करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा है।जबकि सदर के एसडीएम को संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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