Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में फेल हुआ दूध का सैंपल, व्यवसायी पर पचास हजार का जुर्माना

    अल्मोड़ा में दुग्ध व्यवसायी से लिया गया दूध का सैंपल फेल हो गया। जिसके बाद व्यवसायी पर संबंधित विभाग ने पचास हजार का जुर्माना लगाया है।

    By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sun, 08 Jul 2018 05:19 PM (IST)
    जांच में फेल हुआ दूध का सैंपल, व्यवसायी पर पचास हजार का जुर्माना

    अल्मोड़ा, [जेएनएन]: माल रोड पर स्थित एक दुग्ध व्यवसायी की दुकान से लिए सैंपल जांच में फेल हो गए। जिसको लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने व्यवसायी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यवसायी को जुर्माने की यह धनराशि तीस दिन के अंदर जमा करनी होगी।    

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर जिला मजिस्ट्रेट केएस टोलिया ने बताया कि माल रोड पर स्थित चौघानपाटा में दुग्ध व्यवसायी चिरंजीव कुमार चौहान पुत्र दीवान सिंह चौहान के दूध के वाहन से भैंस के खुले दूध का सैंपल लिया गया था। लेकिन प्रयोगशाला में दूध का यह सैंपल सही नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि लिए गए दूध की क्वालिटी से आम जन मानस के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की प्रबल संभावना है। जिस कारण दुग्ध व्यवसाई के ऊपर खाद्य सुरक्षा अधिनियम व खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के विनियम के उल्लघंन पर कार्रवाई की गई है। 

    उन्होंने बताया कि दुग्ध व्यवसायी पर सैंपल फेल होने पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जिसे तीस दिनों के अंदर संबंधित नको ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के अनुपालन के लिए निर्णय की एक प्रति खाद्य सुरक्षा विभाग को भेजी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जन स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: सावधान! अगर खाते हैं अमूल का पनीर तो ये खबर आपके लिए है जरूरी

    यह भी पढ़ें: अमूल गोल्ड दूध और नेस्ले घी के सैंपल फेल