Almorah News: गुलदार हमले में गाय की मौत, बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश
अल्मोड़ा में गुलदार द्वारा दुधारू गाय को मारे जाने पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा न देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया। कंपनी को पीड़ित को 35 हजार रुपये की बीमित राशि मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तय समय में भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सूत्र, जागरण, अल्मोड़ा। गुलदार का निवाला बनी दुधारु गाय की बीमा राशि नहीं देना कंपनी को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 45 दिन के भीतर पीड़ित को 35 हजार रुपए बीमित राशि का भुगतान के आदेश दिए है। इसके अलावा कंपनी को मानसिक क्षति के 10 हजार वाद व्यय और पांच हजार रुपये देने के भी आदेश भी दिए हैं।
परिवादी के अधिवक्ता आजाद खान ने बताया कि फलसीमा निवासी भास्कर सिंह बिष्ट ने 50 हजार रुपये में एक दुधारू गाय खरीदी। जिसके लिए अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया था। परिवादी गाय का दूध बेचकर आजीविका चलाता था।
बताया कि परिवादी ने गाय का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बताया कि गाय को बीते 31 मई 2021 को जंगल में गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। परिवादी ने बीमा के लिए कंपनी में प्रपत्र दिए। लेकिन बीमा कंपनी ने बीमित राशि नहीं दी। जिसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गुहार लगाई।
अधिवक्ता ने बताया कि अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से मामले में फैसला सुनाया गया है। आदेश के तहत बीमा कंपनी को डेढ़ माह के भीतर संपूर्ण बीमित राशि का भुगतान एकमुश्त करने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट व सुरेश चंद्र कांडपाल ने फैसला सुनाया है।
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