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    Almora News: चंपावत के चरस तस्कर को 10 वर्ष का कारावास, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सुनाया फैसला

    Updated: Tue, 01 Jul 2025 04:29 PM (IST)

    अल्मोड़ा में एनडीपीएस अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी दीवान सिंह राणा को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जनवरी 2024 में लमगड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे 1 किलो 137 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

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    चंपावत के चरस तस्कर को 10 वर्ष का कारावास

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा ना करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है।

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    जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला जनवरी 2024 का है। लमगड़ा पुलिस टीम उपनिरीक्षक संजय जोशी की अगुआई में चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधुरा चंपावत रोड पर एक व्यक्ति को रोककर चेक किया गया। 

    पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम दीवान सिंह राणा निवासी ग्राम कनवाड़ देवीधुरा चंपावत बताया। पुलिस ने शक होने पर व्यक्ति की तलाशी ली तो आरोपित के कब्ज से एक किलो 137 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध थाना लमगड़ा में प्राथमिकी दर्ज की। 

    आरोपित को जेल भेज दिया गया। विवेचक ओर से विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। जिसके बाद मामला न्यायालय में चला। अब विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।