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    Almora News: अब बिना अनुमति नहीं लगेंगे होर्डिंग्स, NOC होगा अनिवार्य; इस वजह से लिया गया फैसला

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    अल्मोड़ा नगर निगम ने शहर में होर्डिंग लगाने के नियमों को सख्त किया है। अब निगम की अनुमति और एनओसी के बिना कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकता। अवैध होर्डिंग्स पर जुर्माना लगेगा और उन्हें हटाया जाएगा। यह कदम शहर की सुंदरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। निगम ने भवन मालिकों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

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    अब बिना अनुमति के नहीं लगेंगे होर्डिंग्स, एनओसी होगा अनिवार्य।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। नगर निगम ने शहर की सुंदरता, जनसुरक्षा व आय बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स पर नई व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी भवन स्वामी निगम की अनुमति और एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिए बिना अपने भवन या परिसर में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग नहीं लगा सकेगा।

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    निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अव्यवस्थित और खतरनाक तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    नए निर्देशों के अनुसार, होर्डिंग लगाने से पहले आवेदन निगम कार्यालय में करना होगा। एनओसी जारी होने के बाद ही विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।

    इस प्रक्रिया में उस स्थान की सुरक्षा, आसपास के क्षेत्र की स्थिति और बिजली की लाइनों की निकटता की जांच की जाएगी। इसके जरिए पारदर्शिता बनी रहेगी और अव्यवस्थित ढंग से लगे विज्ञापनों पर नियंत्रण हो सकेगा।

    बिना इजाजत लगे होर्डिंग्स हटेंगे

    नगर निगम ने बताया कि वर्तमान में कई वार्डों में निजी कंपनियों, स्कूलों और संस्थानों के होर्डिंग्स बिना अनुमति के गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं।

    इनमें से कई बिजली के तारों के बेहद पास हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आगजनी जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। निगम ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

    • भवन मालिक एवं संस्थान नई व्यवस्था का पालन करें, ताकि शहर का सौंदर्य और सुरक्षा दोनों बनाए रखे जा सकें। बिना इजाजत लगाने पर कार्रवाई होगी।
    • लक्ष्मण सिंह भंडारी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम अल्मोड़ा

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