Updated: Thu, 18 Sep 2025 10:19 PM (IST)
वाराणसी में एक अदालत ने 2023 में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 70000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसमे से आधा पीड़िता को मिलेगा। पीड़िता गंगा आरती देखने के बाद घर लौट रही थी जब उसके साथ यह घटना हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
जागरण संवाददाता, वाराणसी । युवती से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों नागेंद्र, सुनील कुमार पटेल उर्फ नानक पटेल और सूरज गौड़ को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है।
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तीनों को 70 -70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत पीड़िता को देना होगा। अदालत में पीड़िता समेत आठ गवाह परीक्षित कराए गए थे। अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने रखा। इस मामले में एक आरोपित की सुनवाई किशोर न्यायालय में हो रही है।
अभियोजन के अनुसार फूलपुर थाने में अपने पिता और भाई के साथ पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह 19 मई 2023 को गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट गई थी। घर लौटने में रात का नौ बज गया। बस से बाबतपुर पहुंची, वहां उतारकर आटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक पर सवार तीन युवक व एक किशोर वहां पहुंचकर छेड़खानी करने लगे। उसने विरोध किया तो बाइक से धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद युवती को जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया।
गन्ने के खेत में किया था सामूहिक दुष्कर्म
नजदीक के ही प्राइमरी स्कूल के पीछे स्थित गन्ने के खेत में ले गए। यहां उसके साथ सभी ने दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म के बाद जान से मरने और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। युवती को बाइक पर बैठकर उसके गांव में लाकर छोड़ दिया। डर की वजह से युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया।
दुष्कर्म करने वालों ने उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वह वीडियो किसी तरह से उसके भाई के पास पहुंच गया। इसके बाद युवती ने फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
इस मामले में पुलिस ने 25 मई 2023 को रायबरेली के महाराजगंज का रहने वाला नागेंद्र, फूलपुर के पूरारघुनाथपुर के सुनील कुमार पटेल उर्फ नानक पटेल व सूरज गौड़ और एक किशोर को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही हैं। दोषियों को सजा दिलाने में पीड़िता के बयान व फोरेंसिक जांच रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई।
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