By devendra nath singhEdited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 15 Dec 2023 06:30 AM (IST)
Mukhtar Ansari मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मुकदमे में शुक्रवार को फैसला आ सकता है। एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि नियत की थी। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था।
विधि संवाददाता,वाराणसी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मुकदमे में शुक्रवार को फैसला आ सकता है।
पिछली सुनवाई पर पांच दिसंबर को अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) व एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि नियत की थी। बता दें कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था।
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मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था धमकी देने का मुकदमा
इसकी विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआइ में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुख्तार अंसारी समेत छह हो चुके हैं दोषमुक्त
पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दी थी। नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के मामले में सीबीआइ कोर्ट ने 27 जून 2000 को फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी समेत छह आरोपितों को दोषमुक्त कर चुकी है।
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