वाराणसी में होटल दयाल टावर में विदेशी मेहमानों को अवैध तरीके से रोकने पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी के होटल दयाल टावर पर विदेशी मेहमानों को अवैध रूप से रोकने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने होटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मानकों के विपरीत विदेशी पर्यटकों को ठहराने के मामले में पुलिस ने होटल के कर्मचारियों पर अभियोग पंजीकृत किया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। अधूरे होटल में विदेशी पर्यटकों को मानकों के विपरीत ठहराने के मामले में पुलिस ने होटल के कर्मचारियों पर अभियोग पंजीकृत किया है। इस बाबत दर्ज अभियोग में उप निरीक्षक विकास कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड, थाना भेलूपुर की ओर से बताया गया कि अभिसूचना इकाई कार्यालय से सूचना मिलने के बाद होटल में जांच की गई। जांच में पता चला कि होटल दयाल टावर, दुर्गाकुंड, भेलूपुर में कुछ विदेशी व्यक्ति ठहरे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर कांंस्टेबल सुनील यादव ने भी होटल का दौरा किया।
होटल के मैनेजर नितेश सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी, BHU वाराणसी द्वारा होटल में कुल 20 कमरों की बुकिंग की गई है। इनमें से 10 विदेशी मेहमान हैं, जिनके पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे गए हैं और रजिस्टर में उनकी एंट्री भी की गई है। जब होटल का रजिस्ट्रेशन और परमिशन मांगा, तो मैनेजर ने बताया कि परमिशन के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन मौके पर होटल के मालिक राजीव सिंह उपस्थित नहीं थे।
होटल के रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि पृष्ठ संख्या 10 पर दिनांक 20.11.25 को क्रम संख्या तीन से 12 तक विदेशी व्यक्तियों की सूची अंकित है। इनमें डॉ. जेरेन डिर्क कॉर्नलेयर (नीदरलैंड), डॉ. एंडो हीरोमुन (जापान), डॉ. फेरो विट्टो (ऑस्ट्रेलिया), डॉ. लो चुआनजिए (सिंगापुर), डॉ. लुका यूनियोन (इटली), डॉ. मिकाएला वेमरोवा, डॉ. एलेक्सी डेमचेंको (यूएसए), डॉ. चार्ल्स गौथियर (कनाडा), डॉ. ऐसुशी शिमोयामी (जापान), और डॉ. कुंची तौमरा (जापान) शामिल हैं।
मैनेजर से उन विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल आठ विदेशी व्यक्तियों के पासपोर्ट की छायाप्रति, Guest Registration Card और होटल बिल का टैक्स इनवाइस की छायाप्रति प्रदान की गई।
बताया गया कि होटल दयाल टावर के संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिना संबंधित विभाग की अनुमति के विदेशी मेहमानों को अवैध रूप से ठहराया है। इस प्रकार नियमों की अनदेखी की गई है और न ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया है। इस बाबत पुलिस की ओर से होटल संचालक और मैनेजर के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

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