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    वाराणसी में कोडीन सीरप का काला कारोबार बेनकाब, एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    वाराणसी में एफएसडीए ने कोडीन सीरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में भारी मात्रा में सीरप बरामद हुआ और मुकदमा दर्ज किया गया। एफएसडीए इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है और अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

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    पुल‍िस ने गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है।

    जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। नशे के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) वाराणसी ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मेसर्स शिवांश फार्मा और उसके प्रोपराइटर शुभम चौरसिया पुत्र राजू चौरसिया निवासी रेउवा, चिरईगांव के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है।

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    एफएसडीए की रिपोर्ट पर थाना चौबेपुर में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि शिवांश फार्मा ने ओएमएचएस मेडिकेयर, हरिहपुर (रोहनिया) से OHMEREX–T सिरप (100 मिली) की कुल 32,871 बोतलें 15 जुलाई से 13 अक्टूबर 2025 के बीच 18 बिलों के माध्यम से खरीदीं।

    इतनी भारी मात्रा में नशीली औषधि का लेनदेन गैर-चिकित्सकीय व अवैध उपयोग की ओर इशारा करता है। एफएसडीए टीम जब रेउवा स्थित दुकान पर पहुंची तो वह करीब आठ महीने से बंद मिली। भवन स्वामी सुरेश कुमार सोनकर ने बताया कि यह दुकान शुभम चौरसिया को किराये पर दी गई थी, लेकिन वह लंबे समय से नहीं खुली।

    औषधि निरीक्षक, वाराणसी ने आरोपी को धारा 22(1)(cca), औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर क्रय-विक्रय अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद एफएसडीए ने रिपोर्ट भेजी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।