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    House Number: कल से फ्री में मिलेंगे मकानों के नंबर, प्रशासन ने जारी किए आदेश; यहां जमा कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Sun, 24 Dec 2023 01:23 PM (IST)

    House Number नगर निगम के पुराने 90 वार्डों में सोमवार से मुफ्त में भवनों का नंबर आवंटित होगा। सिर्फ एक फार्म भरकर देने और भवन के कागजात के साथ ही 100 रुपये के स्टांप पेपर पर दिए हलफनामे पर यह सुविधा नगर निगम देगा। इसके लिए किसी भी दफ्तर में अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यह है कि कोई शुल्क भी नहीं देना होगा।

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    कल से फ्री में मिलेंगे मकानों के नंबर, प्रशासन ने जारी किए आदेश; यहां जमा कर सकते हैं आवेदन

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम के पुराने 90 वार्डों में सोमवार से मुफ्त में भवनों का नंबर आवंटित होगा। सिर्फ एक फार्म भरकर देने और भवन के कागजात के साथ ही 100 रुपये के स्टांप पेपर पर दिए हलफनामे पर यह सुविधा नगर निगम देगा। इसके लिए किसी भी दफ्तर में अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यह है कि कोई शुल्क भी नहीं देना होगा।

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    नगर निगम की इस नई व्यवस्था से करीब 38 हजार उन भवन स्वामियों को फायदा होगा जो 2020 में हुए जीआइएस सर्वे में चिह्नित हुए हैं लेकिन उन्हें मकान नंबर नहीं मिला है। तीन दिन के अंदर पीला कार्ड मिलेगा इस व्यवस्था को नगर निगम ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया।

    पीआरओ संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक जो भी भवन स्वामी मकान नंबर लेगा और तत्काल गृहकर जमा करेगा उस दिन से लेकर तीन दिन के भीतर पीला कार्ड दिया जाएगा। सबसे ज्यादा फ्लैट में रह रहे लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। जिन नियमों की परिधि में यह सुविधा शुरू हुई है निश्चित तौर पर इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा।

    क्या कहता है नियम

    निगम अधिनियम 1959 की धारा 173 व 174 के तहत जो भवन कराच्छादन के दायरे में लाए जाते हैं उन पर धारा 213 की कार्यवाही न करके मात्र कर निर्धारण स्वकर के प्रपत्र क, ख भर सकते हैं।

    खारिज-दाखिल की 35 दिन की बाध्यता खत्म

    दाखिल-खारिज के मामलों के लंबित होने और बार-बार फरियादियों के आने के सिलसिले को देखते हुए इस व्यवस्था को नियमों के अधीन रखते हुए लागू किया है। इस व्यवस्था के प्रभावी होते हुए दाखिल-खारिज की 35 दिन की समय सीमा की बाध्यता है वह खत्म हो जाएगी।

    इन जगहों पर जमा करें आवेदन

    जिस भी भवन स्वामी का मकान नंबर नहीं है और वह टैक्स देकर पीला कार्ड चाहता है वह नगर निगमों के पांचों पुराने जोन, नगर निगम मुख्यालय के कंप्यूटर सेल और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन दे सकता है।