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    आयकर विभाग के पोर्टल में तकनीकी दिक्‍कत, अब 31 दिसंबर तक भर सकते हैं फार्म 15 जी

    By Abhishek SharmaEdited By:
    Updated: Tue, 31 Aug 2021 12:50 PM (IST)

    फार्म 15जी भरने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया है। जून और सितंबर तिमाही के लिए फार्म 15 जी/एच के अपलोड करने की अंतिम तिथि क्रमश 30 नवंबर और 31 दिसंबर कर दिया गया है। पहले यह तिथि क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी।

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    फार्म 15 जी भरने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आयकर विभाग के पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या को देखते हुए आयकर विभाग ने फार्म 15 जी भरने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया है। जून और सितंबर तिमाही के लिए फार्म 15 जी/एच के अपलोड करने की अंतिम तिथि क्रमश: 30 नवंबर और 31 दिसंबर कर दिया गया है। पहले यह तिथि क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी।

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    वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करदाता का सामान्य ब्योरा देने वाला फार्म-1 भी अब 31 दिसंबर तक भरा जा सकेगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। विदेश भेजी गई राशि के ब्योरे की जानकारी के भरा जाने वाला फार्म 15 सीसी के तिमाही विवरण जून और सितंबर का क्रमशः अब 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। वहीं जून और सितंबर माह में पेंशन और सावरेन बांड में निवेश की सूचना देने की तिथि भी 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

    30 नवंबर तक व्यापारी ले सकते हैं जीएसटी ब्याज माफी योजना का लाभ : जीएसटी माफी योजना का लाभ लेने की भी अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ा दी गई है। अब व्यापारी 30 नवंबर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लंबित रिटर्न भरने के लिए मई में जीएसटी परिषद ने विलंब शुल्क माफी योजना का एलान किया था। इसमें जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जीएसटीआर -3 बी नहीं भरने वाले कारोबारियों पर यदि कोई टैक्स बकाया नहीं (निल रिटर्न) है तो 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। वहीं टैक्स बकाया होने पर एक हजार रुपये शुल्क लगेगा। आम तौर पर पिछला पुराना रिटर्न भरने पर प्रतिदिन 20 या 50 रुपए के हिसाब से लेट फीस देना होता था। जिससे करदाताओं पर भारी बोझ पड़ता था।

    बोले चार्टर्ड एकाउंटेंट: सीए फैजानुल्लाह ने बताया कि इस स्कीम से निश्चित तौर पर करदाताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन कारोबारियों का पंजीकरण रिटर्न न दाखिल करने पर निरस्त किया गया है। उनको भी एक अवसर दिया गया है कि वो अपना पिछला सारा लंबित रिटर्न भरे लें। वह अपने पंजीकरण को रेवोक कर ले। कोई करदाता जिसका पंजीकरण निरस्त हो गया है वह अपना रेवोकेशन का प्रार्थना पत्र एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच मे फाइल नहीं कर सके उनको पुनः एक बार अपना निरस्त पंजीकरण रेवोक कराने का अवसर दिया गया है।