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    गाजीपुर में हत्या के मामले में सपा नेता और ब्लाक प्रमुख पति समेत सात को आजीवन कारावास

    By Abhishek sharmaEdited By:
    Updated: Thu, 25 Feb 2021 05:19 PM (IST)

    विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गुलाब सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में सपा नेता व देवकली ब्लाक प्रमुख पति सच्चेलाल यादव समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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    सपा नेता व देवकली ब्लाक प्रमुख पति सच्चेलाल यादव समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है।

    गाजीपुर, जेएनएन। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी- एसटी एक्ट गुलाब सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में सपा नेता व देवकली ब्लाक प्रमुख पति सच्चेलाल यादव समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से आधी पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

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    अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारा गांव के हीरा लाल राम ने 30 जून 1997 को यह तहरीर दिया कि गांव के ही सच्चे लाल यादव से गांव समाज की जमीन के बाबत मुकदमा चल रहा था। उसी जमीन के कुछ हिस्से में सच्चेलाल द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा था और कुछ हिस्सों का हम लोग उपयोग करते थे। उसी रंजिश को लेकर सुबह सात बजे मेरी औरत प्यारी देवी, हवलदार, राजेश, राजेंद्र, मुनेसवर, मोती, श्यामा राम, खुरमुल्ली, दुलेश्वरी देवी, उसी जमीन में काम कर रही थी कि उसी समय सच्चेलाल यादव, अच्छे लाल यादव, इंद्रजीत यादव, शिवा जी यादव, बच्चे लाल यादव, हारुल यादव, संजय यादव, शिवशंकर यादव, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव व रामधारी बुरी तरह से हम लोगों पर लाठी-डंडे से पिल पड़े और मेरे ऊपर कई बार फायर किए। जिससे हवलदार व राजेश गंभीर रूप से लहू-लुहान हो गए। शेष लोगों को भी मौके पर चोट आई थी।

    तहरीर के आधार पर थाना नंदगंज में सभी आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। इलाज के दौरान 24 अगस्त 1997 को हवलदार की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के उपरांत अभियुक्त जितेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव को किशोर अपचारी मानते हुए उनकी पत्रावली अलग कर दी गई और शेष आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

    मामले के विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 12 गवाहों को पेश किया। दौरान विचारण रामधारी, संजय, अच्छे लाल की मौत हो गई और गरुवार को न्यायालय में दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सच्चे लाल यादव, इंद्रजीत यादव, शिवाजी यादव, बच्चे लाल यादव, हारुल यादव, शिवशंकर यादव, धर्मेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस मुकदमे के क्रास केस में खुरमुल्ली, भोला, सुरेंद्र, राकेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि हीरालाल राम, मोती राम, श्यामा राम, मुनेश्‍वर और हिरामन की विचारण के दौरान मौत हो गई है।

    कोर्ट के सजा सुनाते हुए रो पड़े सच्चेलाल

    काेर्ट द्वारा सपा नेता सच्चेलाल यादव समेत सात को लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते ही सपा कार्यकर्ताओं में मायुसी छा गई। दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उनसे मिलने कोर्ट तक पहुंच गए। पुलिस हिरासत में बाहर आए सच्चेलाल ने जब कार्यकर्ताओं को देखा तो उनकी आंखे भर आई। इधर सजाए सुनाए जाने के तुरंत बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सच्चे लाल पुलिस ने गाड़ी में बैठाकर दूसरे रास्ते से लेकर चली गई।