राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को, भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने का आरोप
वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें उन पर भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताने का आरोप है। वकील हरिशंकर पांडेय द्वारा दायर इस याचिका को जिला जज ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है, जहाँ अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पांडेय ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान करने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी: अमेरिका के न्यूयार्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की है।
हरिशंकर पांडेय ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में परिवाद दायर किया था। सुनवाई बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने परिवाद को 17 मई को निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ हरिशंकर पांडेय ने 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
हरिशंकर पांडेय ने दाखिल परिवाद में राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों और महान प्रतीकों पर अनाप-शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताकर विवादास्पद बयान दिया है। हरिशंकर पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की अदालत से अपील की है।

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