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    समय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आरटीआइ की सूचना न देने पर आयोग ने लगाया जुर्माना

    By Abhishek SharmaEdited By:
    Updated: Fri, 13 Dec 2019 08:15 AM (IST)

    चुनार तहसील के गोबरदहा सक्तेशगढ़ निवासी मन्नू लाल मौर्या ने राजगढ़ क्षेत्र के पब्लिक स्कूल से जुड़ी जानकारियां मांगी लेकिन बीएसए कार्यालय द्वारा समय स ...और पढ़ें

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    समय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आरटीआइ की सूचना न देने पर आयोग ने लगाया जुर्माना

    मीरजापुर, जेएनएन। चुनार तहसील के गोबरदहा, सक्तेशगढ़ निवासी मन्नू लाल मौर्या ने राजगढ़ क्षेत्र के पब्लिक स्कूल से जुड़ी जानकारियां मांगी लेकिन बीएसए कार्यालय द्वारा समय से सूचना नहीं दी गई। आवेदक ने राज्य सूचना आयोग से गुहार लगाई और मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान भी बीएसए मीरजापुर नहीं पहुंचे जिसके बाद आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

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    आवेदक मन्नूलाल मौर्य ने बताया कि उन्होंने सात जनवरी 2916 को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से राजगढ़ क्षेत्र के ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल लालपुर में मान्यता, शिक्षकों की योग्यता सहित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें कक्षा एक से आठ तक की मान्यता की छायाप्रति, शौचालय, पेयजल, अग्निशमन आदि के स्वीकृति प्रमाण पत्र की जानकारी सहित किस शासनादेश के आधार पर विद्यालय को मान्यता दी गई, यह जानकारी मांगी। इसके अलावा शासन द्वारा विद्यालय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी, पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं की योग्यता, विद्यालय में लिया जाने वाला शिक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, परीक्षा शुल्क, वर्दी शुल्क, वार्षिकोत्सव खर्च आदि की जानकारी मांगी गई।

    मांगी गई यह सूचनाएं बीएसए कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया। एक महीने की समयावधि बीत जाने के बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो आवेदक ने 17 फरवरी 2016 को राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया जहां मामले की सुनवाई की गई। एक पेशी पर जिले के एबीएसए पहुंचे और एक मौका मांगा जिसे स्वीकृत किया गया। इसके बावजूद सूचनाएं नहीं मिली तो आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया।