लखनऊ के BBD थानाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इस गलती की वजह से कोर्ट ने रोका वेतन
लखनऊ के बीबीड़ी थाने के थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गवाही के लिए पेश न होने पर थानाध्यक्ष का वेतन भी रोक दिया है। कई बार समन भेजने के बावजूद थानाध्यक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को कानून की प्रक्रिया में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है।
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जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने थाना जमानियां से लंबित मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर चल रहे लखनऊ के बीबीडी थाने के प्रभारी निरीक्षक रामसिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर की गवाही के कारण मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो रही है।
बार-बार रहे अनुपस्थित
न्यायालय ने कहा कि उक्त पुलिस अधिकारी को कई बार समन और तिथि के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह बार-बार अनुपस्थित रहे। गवाही न देने के कारण मुकदमे की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। अदालत ने उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
साथ ही न्यायाधीश ने वारंट की प्रति पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ और वरिष्ठ कोषाधिकारी को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त साक्षी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की जाए ताकि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। पत्रावली अगली कार्यवाही के लिए 1 नवंबर 2025 को न्यायालय में पेश की जाएगी।

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