काशी में नगर निगम की बैठक में उठा चायनीज मांझे का मुद्दा, अब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम के मीटिंग हाल में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस दाैरान ये फैसला लिया गया कि अब श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मीट-मांस की दुकानें नहीं खुलेगी। नगर निगम ने बगैर लाइसेंस के धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मीट-मांस की दुकानें तत्काल बंद कराने का निर्णय लिया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अब श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मीट-मांस की दुकानें नहीं खुलेगी। नगर निगम ने बगैर लाइसेंस के धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मीट-मांस की दुकानें तत्काल बंद कराने का निर्णय लिया है। बंद कराने के बाद मीट-मांस बेचने वाले दुकानाें के खिलाफ निगम एफआइआर दर्ज कराएगा। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम के मीटिंग हाल में करीब सात घंटे चली कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया।
इस दौरान नगर निगम की अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत उपसभापति नरसिंह दास ने प्रतिबंधित (चायनीज) मांझा का मुद्दा कार्यकारिणी में उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चोरी-चोरी चायनीज मांझे की बिक्री जारी है। हाल में लहरतारा रेलवे ओवर ब्रिज पर चायनीज मांझे से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं प्रतिदिन कोई न कोई घायल हो रहा है। ऐसे में चायनीज मांझा के खिलाफ निगम को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
अभियान चलाकर जुर्माना लगाने का निर्देश
इस पर कार्यकारिणी ने निगम से अभियान चलाकर जुर्माना व अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जुर्माना के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। इसके लिए निगम प्रमुख चौराहे पर स्लोगन बोर्ड लगाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठान के लिए प्रस्तावित यूजर चार्ज की वृद्धि को आंशिक संशोधन के साथ हरी झंडी मिल गई।
इसके तहत अब तीन सितारा होटल को 4500 के स्थान पर 20 हजार कूड़ा उठाने के लिए प्रतिमाह देना होगा। वहीं आवासीय भवन के साथ ही चाय, पान की दुकानों का यूजर चार्ज यथावत ही रहेगा। अर्थात कोई वृद्धि नहीं की गई है।
384 मत्स्य पालन केंद्र के रूप में होंगे विकसित
तालाबों को संरक्षित करने के लिए मत्स्य पालन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में मत्स्य पालन केंद्र के लिए में 384 तालाबों को निगम ने 10 वर्षों के ठेके पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल तालाबों का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और निगम को आय का स्रोत भी मिलेगा। वहीं धार्मिक तालाबों को इससे मुक्त रखा है।
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आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय
शासनादेश के तहत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को भी कार्यकारिणी से स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत अब आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन न्यूनतम 410 रुपये मिलेगा। इस क्रम में शासन की ओर से जारी विज्ञापन पालिसी को भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम विज्ञापन से 6.5 करोड़ वसूली करने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांजी हाउस में प्रति पशु एक हजार से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है।
संशोधित दुकानाें के किराए की दर भी मंजूर
कार्यकारिणी ने संशोधित दुकानाें के किराए की दर को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत विश्वेशरगंज की दुकानों का किराया आठ रुपये प्रति वर्गफीट, दलहट्टा चेतगंज का 9 रुपये प्रतिवर्गफीट, संजय गांधी मार्केट का 781 रुपये प्रतिमाह, मलदहिया मार्केट का 1900 रुपये प्रतिमाह तथा भदैनी व शास्त्री नगर मार्केट का सर्किल रेट का 50 प्रतिशत वर्गमीटर की दर से अब किराया लेने का निर्णय लिया है। यह दरें सितम्बर-अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
आठ पार्कों में खुलेगा मिल्क सेंटर
शहर के आठ पार्कों में मिल्क सेंटर के लिए नगर निगम ने नमस्ते इंडिया को 6000 रुपये की मासिक दर से जगह आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसमें शास्त्री पार्क, गुलाब बाग, आनंद बाग, मछोदरी पार्क, कम्पनी गार्डेन, अशोक विहार फेस-1, भुवनेश्वर नगर-1, भुवनेश्वर नगर-2 में विक्रय केंद्र के लिए दो वर्षो के लिए जगह आवंटित किया जाएगा।
वहीं संबंधित संस्था को पार्को का देख-रेख भी करनी होगी। इसी प्रकार सिगरा शहीद उद्यान में आवंटित अमूल की दुकान के वृद्धि के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई। अब अमूल को 5500 रुपये मासिक दर से दो वर्ष के लिए दुकान आवंटित किया जाएगा।
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