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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Mukhtar Ansari Case : 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना भी लगा

By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
Published: Mon, 05 Jun 2023 12:20 PM (IST)Updated: Mon, 05 Jun 2023 05:05 PM (IST)

Mukhtar Ansari Convicted News अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने ...और पढ़ें

Mukhtar Ansari Convicted Latest News : अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार
Mukhtar Ansari Convicted Latest News : अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार

HighLights

  1. तीन अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कर दी गई थी हत्या
  2. अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा
  3. बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है

 जागरण संवाददाता, वाराणसी: Mukhtar Ansari - 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास के साथ एक लाख जुर्माना भी लगाया है। 

वाराणसी और प्रयागराज में हुआ मुकदमे की सुनवाई लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने उक्त मुकदमे में फैसले के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की थी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में लंबित मुकदमे में पिछली सुनवाई पर मुख्य आरोपित पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 41 पृष्ठ में अपनी लिखित बहस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।

बचाव पक्ष ने अपनी लिखित बहस में वादी मुकदमा, एक अन्य गवाह व विवेचक द्वारा घटना का समय बताने को लेकर अभियोजन के दावे पर प्रश्न खड़ा किया था। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है।

19 मई को जेल में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज तलब करने का अदालत से आग्रह किया है। अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जेल अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है।