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    मानव तस्करी में दोषी करार दो महिला समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    पूर्णिया जिले की एक अदालत ने 2014 के मानव तस्करी मामले में दो महिलाओं समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों ने 14 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली और राजस्थान में बंधुआ मजदूरी के लिए भेजा था। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। इस फैसले से पीड़ितों को न्याय मिला है और मानव तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है।

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    आपराधिक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार सात अभियुक्तों को सजा सुनाई।

    विधि संवाददाता, वाराणसी। भेलूपुर थाना में मानव तस्करी के दर्ज आपराधिक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार सात अभियुक्तों संतोष गुप्ता (मंडुवाडीह), मनीष जैन (जयपुर) महेश राणा (कोडरमा), मुकेश पंडित (हजारीबाग), महेश राणा (गिरिडीह), शिखा (शिवदासपुर) और सुनीता देवी (गिरिडीह) को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

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    गत शुक्रवार को अदालत ने सातों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि मुकर्रर की थी। जबकि इसी प्रकरण में साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने नौ आरोपितों अनुराधा देवी (हजारीबाग), जगबीर बरनवाल (कोडरमा), संगीता देवी (कोडरमा झारखंड), संतोष साव (कोडरमा), गुड़िया देवी (कोडरमा), यशोदा पंडित (हजारीबाग), शिवम गुप्ता उर्फ प्रवीण मोदनवाल (मंडुवाडीह), संजय गुप्ता उर्फ संजय मोदनवाल (मंडुवाडीह) व मदन मोदी उर्फ मदन बरनवाल (हजारीबाग) को दोषमुक्त कर दिया था।

    अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान, एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता व वादी पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार सामने घाट, लंका निवासी संजय की तहरीर पर भेलुपूर पुलिस ने 16 मई 2023 को मुकदमा दर्ज की थी। आरोप था कि संजय अपनी पत्नी और चार साल के बेटे के साथ रविन्द्र पुरी कॉलोनी के पास सोया हुआ था।

    सुबह जब उठा तो उसका बच्चा गायब था। दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज में शिवदासपुर, मंडुवाडीह निवासी संतोष गुप्ता को बच्चे को ले जाते देखा गया। पुलिस ने 21 मई को नवाबगंज, भेलूपुर स्थित कुड़ेखाने के पास से संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया और उसके घर से अपहृत बच्चे का बनियान बरामद की। दौरान विवेचना पुलिस ने 23 मई को मंडुवाडीह (बनारस) रेलवे स्टेशन के सामने स्टैंड में बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने अन्य आरोपितों की संलिप्तता के आधार पर अदालत में आरोपपत्र दाखिल की थी।