अवैध दवा बिक्री करने वाली फर्मों का लाइसेंस होगा निरस्त, जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन सभी फर्मों को जारी कर चुका है नोटिस
जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अवैध दवा बिक्री करने वाली फर्मों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। सभी फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई अवैध दवा बिक्री रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर में बिना वैध लाइसेंस के दवा बिक्री करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि कई मेडिकल स्टोर एवं दवा दुकानों का लाइसेंस या तो समाप्त हो चुका है या शुरू से ही बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विभाग ने सभी चिह्नित फर्मों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद अगर संबंधित दुकानदार या फर्म मालिक निर्धारित समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो ड्रग लाइसेंसिंग अथारिटी (डीएलए) द्वारा भी अलग से नोटिस जारी किया जाएगा।
द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि इसके बाद भी यदि कोई सुधार नहीं करता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और दुकान सील करने तक की कार्रवाई शामिल है। कुछ मामलों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि दवा केवल वैध लाइसेंस वाली दुकानों से ही खरीदें और बिल अवश्य लें।

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