IIT-BHU की छात्रा से रेप मामले में 6 जनवरी को होगी सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पीड़िता से जिरह
वाराणसी में बीएचयू परिसर में आइआइटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। बेंगलुरु की अदालत से वीड ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर में आइआइटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के लंबित मुकदमे में मंगलवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
पीड़िता बेंगलुरु की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थी लेकिन जिरह की कार्यवाही न होने पर फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने अगली तिथि छह जनवरी तय कर दी।
इस मामले में पीड़िता से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की कार्यवाही की जानी है। 12 दिसंबर को पीड़िता से बचाव पक्ष की जिरह पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए 23 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी।
अदालत के आदेश पर वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता का बयान और उससे जिरह की कार्यवाही की जा रही है।
इस मुकदमे में विवेचक की गवाही से पहले पीड़िता के शेष जिरह को पूरा कराने की बचाव पक्ष ने अपील की थी। इस अपील पर अदालत ने पीड़िता को शेष जिरह के लिए 12 दिसंबर को तलब किया था। पीड़िता द्वारा अदालत को यह बताया गया कि 23 दिसंबर को वह बेंगलुरु में रहेगी।
इस पर अदालत ने बेंगलुरु की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का आदेश दिया था। पीड़िता से आखिरी जिरह 28 अक्टूबर 2024 को आरोपित कुणाल व सक्षम पटेल के वकीलों द्वारा की गई थी।
इस बीच पीड़िता के अस्वस्थता एवं परीक्षाओं में व्यस्तता के कारण अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाहों को तलब कर बयान और उससे जिरह की कार्यवाही की जाने लगी थी। बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आइआइटी की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में लंका पुलिस ने कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान को गिरफ्तार किया था।

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