IIT BHU छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिरह जारी, छह दिसंबर को अगली सुनवाई
वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता के मित्र और महत्वपूर्ण गवाह से आरोपित आनंद ...और पढ़ें

अभियोजन पक्ष ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह और पीड़िता के मित्र से आरोपित आनंद चौहान के वकील संजीव चौबे और कुंदन कुमार सिंह ने जिरह की।
जिरह पूरी न होने के कारण अदालत ने इसे जारी रखते हुए छह दिसंबर की अगली तिथि निर्धारित की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह और पीड़िता के साथी द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के संबंध में आरोपित कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के वकीलों की जिरह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरे आरोपित आनंद चौहान की ओर से जिरह की कार्रवाई की जा रही है।
ज्ञात हो कि बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात को आइआइटी की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना के संबंध में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के समय पीड़िता का साथी मौके पर मौजूद था, जिसने इस मामले में महत्वपूर्ण गवाह के रूप में अपनी भूमिका निभाई। मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के इस महत्वपूर्ण गवाह का 31 जुलाई को अदालत में बयान दर्ज हुआ था।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिससे मामले की जटिलता और बढ़ गई है।
अदालत ने जिरह की प्रक्रिया को जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है, सभी पक्षों को न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे कि सही तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

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