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    IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अहम गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    आईआईटी बीएचयू में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य गवाह से बचाव पक्ष की जिरह जारी है। बचाव पक्ष अदालत में गवाह के बयानों को चुनौती दे रहा है। गवाह के बयान अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे घटना की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। अदालत कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सतर्क है।

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    विधि संवाददाता,वाराणसी। बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अहम गवाह व पीड़िता के साथी जीवी रितेश द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के संबंध में आरोपित कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह के जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई।

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    अदालत ने तीसरे आरोपित आनंद चौहान की ओर से जिरह की कार्रवाई शुरु करने को कहा। इसपर मौजूद वकील ने जिरह के लिए कोई अन्य तिथि मुकर्रर करने की अपील करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। कहा गया कि प्रदेश बार कौंसिल के चुनाव प्रचार में वरिष्ठ अधिवक्ता के व्यस्तता के कारण कोई अन्य तिथि मुकर्रर की जाए। इसपर अभियोजन साक्षी जी.वी.रितेश ने प्लेसमेंट्स इंटरव्यू जारी होने की बात कहते हुए जल्द से जल्द उससे जिरह की कार्रवाई पूर्ण करने की अदालत से अपील की।

    अदालत ने जी.वी.के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बचाव पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए एक दिन के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिया। अदालत ने कोई अन्य स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने का आदेश देते हुए जी.वी.रितेश से जिरह के लिए सात नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता मौजूद थे।

    प्रकरण के मुताबिक बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था पीड़िता ने तीनों युवकों के खिलाफ लंका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के समय पीड़िता का साथी जीबी रितेश मौके पर मौजूद था। दौरान विवेचना नाम प्रकाश में आने पर तीनों आरोपित युवकों कुणाल पांडेय,आनंद चौहान व सक्षम पटेल को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    तीनों आरोपित जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर हैं। मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अहम व चश्मदीद गवाह जी.वी. रितेश का 31 जुलाई को अदालत में बयान दर्ज किया गया था। उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अदालत को दी। बयान के बाद बचाव पक्ष द्वारा जी.वी. रितेश से जिरह की कार्रवाई चल रही है।