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    Varanasi: इस वजह से टल गई Gyanwapi के दो मुकदमों की सुनवाई, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 05 Sep 2023 08:38 PM (IST)

    ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की अनुमति देने और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग को लेकर दायर मुकदमे की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। 1993 में कराई गई बैरिकेडिंग को हटाने परिसर पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने और केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर का निर्माण कराने में सहयोग करने की मांग को लेकर मुकदमे की सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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    Gyanvapi: ज्ञानवापी के दो मुकदमों की सुनवाई टली x

     जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े दो मुकदमों की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत रिक्त होने के कारण मंगलवार को नहीं हो सकी।

    ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दर्शन-पूजन की अनुमति देने और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग को लेकर विष्णु गुप्ता की ओर से दायर मुकदमे की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी।

    वहीं, ज्ञानवापी में 1993 में कराई गई बैरिकेडिंग को हटाने, परिसर पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने और केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर का निर्माण कराने में सहयोग करने की मांग के लेकर वकील अनुष्का तिवारी की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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    Read Also: ASI ने ज्ञानवापी पर‍िसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के ल‍िए मांगा और 56 द‍िन का समय

    ज्ञानवापी पर‍िसर में सर्वे का काम हो चुका है पूरा

    ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को दो सितंबर यानी आज रिपोर्ट जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रस्तुत करनी थी।

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    चार अगस्त से सर्वे कर रही विशेषज्ञों की टीम ने ज्ञानवापी में मौजूद इमारत के भीतर व बाहर सभी जगहों पर आधुनिक मशीनों की मदद से जांच की थी। वहीं अब सर्वे की र‍िपोर्ट सौंपने के ल‍िए एएसआइ ने और 56 द‍िन का समय मांगा है।