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    Gyanvapi Case: 'व्यासजी के तहखाने' की चाबी किसके पास?... मामले में पक्षकार बनने की अपील पर आज आ सकता है आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 08 Dec 2023 06:30 AM (IST)

    Gyanvapi Case Tehkhana Update ज्ञानवापी तहखाने मामले को लेकर गए सोमवार जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुकदमे की की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। अदालत ने सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि तय की है आज यानी शुक्रवार को इस मामले में अदालत आदेश जारी कर सकती है।

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    Gyanvapi Case Update: आखिर क्‍या है ज्ञानवापी व‍िवाद? (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सौंपने की मांग के मुकदमे में पक्षकार बनने की वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की अपील पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। आदेश शुक्रवार को आ सकता है।

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    बीते सोमवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुकदमे की की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। अदालत ने सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि तय की है। उक्त मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बीती सात नवंबर को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था इसपर शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है।

    आखिर क्‍या है ज्ञानवापी व‍िवाद?

    ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस ढ़ाचे के नीचे 100 फीट ऊंची विशेश्वर का स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पूरा ज्ञानवापी इलाका एक बीघा, नौ बिस्वा और छह धूर में फैला है।

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