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    Gyanvapi Masjid Case Verdict: ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के वकील जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 12 Sep 2022 03:46 PM (IST)

    Gyanvapi Masjid Varanasi Case Verdict वाराणसी जिला जज के इस फैसले पर अंंजुमन इंतेजामिया मसाजिद प्रबंधन समिति ने फैसले पर भले ही टिप्पणी करने से इंकार कर दिया लेकिन इनके वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी इस फैसले के संतुष्ट नहीं हैं।

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    Gyanvapi Masjid Varanasi Case Verdict: वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी

    वाराणसी, जेएनएन। Gyanvapi Masjid Varanasi Case Verdict: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) तथा श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज (District Judge Varanasi) की कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Intejamia Masjid Management Committee) के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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    वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह (व अन्य) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मामले में वाराणसी के जिला जज ने कहा कि उपरोक्त मुकदमा कोर्ट में चलने योग्य है। कोर्ट ने इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

    वाराणसी जिला जज के जिला जज डा अजय कृष्ण विश्वेशा के फैसले पर अंंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने फैसले पर भले ही टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, लेकिन इनके वकील इस फैसले के संतुष्ट नहीं हैं। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने जिला जज के आदेश से पहले ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

    अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद-मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अंंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। 

    कोर्ट ने हमारी बहस को माना

    उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

    हिंदू समुदाय की जीत

    ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला हिंदू समुदाय की जीत है। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।